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GST: हर रेस्टोरेंट ग्राहकों से खाने पर नहीं वसूल सकता जीएसटी, जानें कैसे करें चेक कहां देना है कहां नहीं

Sat, 11 Mar 2023 10:24 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 11 Mar 2023 10:24 AM IST
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not all restaurants can collect gst under the composition scheme
किन रेस्टोरेंट में नहीं देना पड़ता जीएसटी? यहां जानें - फोटो : istock

Composition Scheme: आप खरीदारी के लिए दुकान या मॉल जाते होंगे, तो ऐसे ही फिल्में देखने के लिए सिनेमा हॉल और खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते होंगे। पर क्या आपने यहां एक चीज नोटिस की और वो ये कि यहां के बिल पर आपको भारी भरकम जीएसटी चुकाना पड़ता है। पर शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि आपको हर जगह जीएसटी चुकाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई रेस्टोरेंट सरकार की जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ ले रहे हैं। दरअसल, छोटे व्यापारियों पर टैक्स का भार कम पड़े इसके लिए सरकार ने इस कॉम्पोजिशन स्कीम को लॉन्च किया था। इसके तहत व्यापारियों को सिर्फ अपने सालाना टर्नओवर पर ही जीएटसी भरना होता है। इसमें खास बात ये है कि ये दर सामान्य से भी कम होती है। ऐसे में ये रेस्टोरेंट आपसे आपके बिल के जरिए जीएसटी नहीं वसूल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट आपसे जीएसटी ले सकता है और कौन सा नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...

not all restaurants can collect gst under the composition scheme
किन रेस्टोरेंट में नहीं देना पड़ता जीएसटी? यहां जानें - फोटो : istock

इस तरह करें चेक, कहां देना है जीएसटी कहां नहीं:-

स्टेप 1

  • अगर आप भी किसी रेस्टोरेंट के बारे में ये चेक करना चाहते हैं कि यहां आपको बिल पर जीएसटी देना है या नहीं
  • इसके लिए आपको सबसे पहले जीएसटी के आधिकारिक पोर्टल gst.gov.in पर जाना है
  • आप इस पोर्टल को अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप/कंप्यूटर में ओपन कर सकते हैं
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किन रेस्टोरेंट में नहीं देना पड़ता जीएसटी? यहां जानें - फोटो : istock

स्टेप 2

  • इसके बाद आपको यहां पर 'Search Taxpayer' का विकल्प दिखेगा, जिस पर आपको क्लिक करना है
  • अब 'Search Composition Taxpayer' पर भी क्लिक करें
  • फिर रेस्टोरेंट के बिल पर लिखे हुए जीएसटी नंबर को यहां दर्ज कर दें
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किन रेस्टोरेंट में नहीं देना पड़ता जीएसटी? यहां जानें - फोटो : istock

स्टेप 3

ऐसा करने के बाद आप जान जाएंगे कि जिस रेस्टोरेंट का बिल आपको भरना है वो रेगुलर जीएसटी पेयर है या फिर कॉम्पोजिट पेयर
अगर आपका रेस्टोरेंट कॉम्पोजिट पेयर में है, तो आप बिल पर लगाए गए जीएसटी का भुगतान न करें।

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किन रेस्टोरेंट में नहीं देना पड़ता जीएसटी? यहां जानें - फोटो : istock

यहां करें शिकायत

  • अगर कोई रेस्टोरेंट आपसे गलत तरीके से बिल पर जीएसटी वसूल रहा है या वसूल चुका है, तो आप उसकी शिकायत ऑनलाइन gstcouncil.gov.in/grievance-redressal-committee-grc तरीके से कर सकते हैं। यहां से आपको उचित मदद मिल सकती है।
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