GST Cut Rate: भारत सरकार ने दशहरा और दीपावली से पहले देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जीएसटी के नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो रही है। सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक, अब चीजें नए रेट्स पर मिलेंगी। सरकार ने जीएसटी के तहत 4 स्लैब हटाकर 2 स्लैब (5%-18%) कर दिया है, तो वहीं सिन और लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए 40 फीसदी का स्पेशल स्लैब बनाया गया है।
GST Cut Rate: 22 सितंबर के बाद भी दुकानदार पुराने दाम पर दे सामान तो कहां करें शिकायत? यहा जानिए सबकुछ
GST Cut Rate: भारत सरकार ने दशहरा और दीपावली से पहले देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने जीएसटी के नए रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई दरें 22 सितंबर से प्रभावी हो रही है।
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH)
सरकार ने National Consumer Helpline (NCH) की सुविधा प्रदान की है। यहां आप आसानी से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यहां आप टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करके सीधे अपनी परेशानी बता सकते हैं। इसके साथ ही आप WhatsApp से भी 8800001915 नंबर पर शिकायत कर सकते हैं।
वेबसाइट के जरिए शिकायत करें
National Consumer Helpline की आधिकारिक की वेबसाइट https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर भी शिकायत कर सकते हैं। इसमें शिकायत दर्ज करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट पर जाकर साइन अप करना है और फिर लॉग इन करें और Register Grievance ऑप्शन चुनें। यहां पर आप शिकायत की पूरी जानकारी दें, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और शिकायत सबमिट करें, जिसके बाद आपको एक डॉकेट नंबर मिलेगा। इसी नंबर से आप अपनी शिकायत को ट्रैक भी कर सकते हैं।
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मोबाइल ऐप से करें शिकायत
NCH मोबाइल ऐप, Google Play Store या App Store से डाउनलोड करें। रजिस्टर करें, लॉग इन करें और शिकायत दर्ज कराएं। इसके अलावा UMANG ऐप के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं। UMANG ऐप पर जाकर Consumer Complaints का ऑप्शन चुनें और शिकायत दर्ज करें।
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कंज्यूमर फोरम में शिकायत कैसे करें?
आपकी शिकायत दर्ज करते हैं, तो NCH आपकी शिकायत संबंधित कंपनी या दुकानदार को भेजता है, जिसके बाद कंपनी को आपकी शिकायत का जवाब देना होता है। अगर जवाब नहीं मिलता तो आप आगे कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। अब आपको दुकानदार या कंपनी के शहर में शिकायत करने की जरूरत नहीं है। आप अपने शहर या राज्य के किसी भी कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं।
फोरम की जानकारी आपको https://consumerhelpline.gov.in/public/ वेबसाइट के Forums सेक्शन में मिलती है। इसके बाद आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।