भारतीय रेलवे का एक विशाल नेटवर्क देश के लगभग हर कोने को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। इसी वजह से भारतीय रेलवे को राष्ट्र की जीवनरेखा भी कहा जाता है। हर रोज लाखों यात्री भारतीय ट्रेनों में सफर करते हैं। भारतीय रेलवे न केवल यात्रियों के सफर को आसान बनाता है बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देने का काम करता है।
हालांकि, सफर के दौरान कई बार यात्रियों को ट्रेन के लेट होने की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे कई बार यात्रियों का शिड्यूल बिगड़ जाता है। इस स्थिति में यात्रियों का सवाल रहता है कि क्या ट्रेन लेट होने पर रिफंड का दावा किया जा सकता है? अगर हां, तो इसको लेकर भारतीय रेलवे ने क्या नियम बना रखे हैं? आज इस खबर के माध्यम से हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं -
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Indian Railways Refund Rule
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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए ट्रेन लेट होने की स्थिति में रिफंड देने का एक स्पष्ट नियम बना रखा है। अगर कोई ट्रेन 3 घंटे या उससे ज्यादा देर लेट हो जाती है तो इस स्थिति में यात्री टिकट का पूरा किराया वापस ले सकता है।
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अगर ट्रेन लेट होने पर आप अपना रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। इसमें आपको टीडीआर यानी टिकट डिपॉजिट रसीद फाइल करना होगा। टीडीआर फाइल करने के बाद ही आप रिफंड को क्लेम कर सकते हैं।
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टीडीआर फाइल करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। टीडीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करना है।
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आईआरसीटीसी अकाउंट में लॉगिन करने के बाद आपको बुक्ड टिकट हिस्ट्री में जाना है। यहां जाकर आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। टीडीआर को फाइल करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में रिफंड जारी कर दिया जाएगा।
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