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सफर खत्म होने के बाद स्टेशन पर कितनी देर रुक सकते हैं? जानें रेलवे का आधिकारिक नियम

Wed, 16 Sep 2026 02:51 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 16 Sep 2026 02:51 PM IST
सार

Indian Railways Waiting Room Rules: ट्रेन से अपनी यात्रा पूरी करने के बाद कई यात्रियों को स्टेशन पर रुकने की जरूरत पड़ती है। किसी को परिवार के सदस्य का इंतजार करना होता है, तो किसी को आगे की कनेक्टिंग ट्रेन पकड़नी होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रेन से उतरने के बाद स्टेशन पर रुकने की कोई समय सीमा है?

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How Long Can You Stay at Railway Station After Journey Ends Know Indian Railways Official Rules
रेलवे स्टेशन रुकने के नियम - फोटो : AI

How Long Can You Stay At Railway Station: ट्रेन से एक लंबा सफर तय करने के बाद कई बार यात्रियों को अपनी आगे की कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ने, रिश्तेदारों के आने या रात में रुकने के लिए रेलवे स्टेशन पर ही समय बिताना पड़ता है। मगर क्या आप जानते हैं कि ट्रेन से उतरने के बाद आप स्टेशन प्लेटफॉर्म या वेटिंग रूम में अपनी मर्जी से अनिश्चित समय के लिए नहीं ठहर सकते?



भारतीय रेलवे ने सफर पूरा होने के बाद यात्रियों के रुकने की एक निश्चित समय सीमा तय की है। अगर आप इस नियम का पालन नहीं करते हैं, तो आपको बिना टिकट यात्री मानकर जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि स्टेशन पर रुकने के सही कानूनी नियम क्या हैं।

How Long Can You Stay at Railway Station After Journey Ends Know Indian Railways Official Rules
वेटिंग रूम को लेकर 2 घंटे का नियम - फोटो : Adobe Stock

वेटिंग रूम को लेकर 2 घंटे का नियम

  • भारतीय रेलवे के दस्तावेज के अनुसार, स्टेशन के वेटिंग रूम यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए जाते हैं।
  • स्टेशन मास्टर को सामान्य तौर पर ट्रेन के आने से दो घंटे पहले वेटिंग रूम खोलने और ट्रेन के जाने के दो घंटे बाद उसे बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।
  • इसका उद्देश्य वेटिंग रूम में अनधिकृत रूप से लोगों के लंबे समय तक रहने को रोकना है।


इसका मतलब हर यात्री के लिए 2 घंटे की सीमा नहीं

  • यह समझना जरूरी है कि ऊपर दिया गया दो घंटे का प्रावधान वेटिंग रूम के संचालन से जुड़ा है।
  • इसे इस तरह नहीं समझना चाहिए कि ट्रेन से उतरने के बाद हर यात्री को ठीक दो घंटे के अंदर स्टेशन छोड़ना अनिवार्य है।
  • रेलवे के दूसरे ऑपरेटिंग निर्देशों में भी वेटिंग रूम को सामान्य आरामगाह की तरह इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यात्रियों को वहां रुकने की सुविधा दी जाती है।
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रात की ट्रेन और कनेक्टिंग ट्रेन में अलग व्यवस्था - फोटो : Adobe Stock

रात की ट्रेन और कनेक्टिंग ट्रेन में अलग व्यवस्था

  • रेलवे के प्रशिक्षण दस्तावेज के मुताबिक, रात में ट्रेन से पहुंचने वाले यात्री सुबह तक वेटिंग रूम में रह सकते हैं।
  • वहीं रात की ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्री अपनी ट्रेन आने तक वेटिंग रूम में रुक सकते हैं।
  • इसके अलावा, जंक्शन स्टेशनों पर कनेक्टिंग ट्रेन का इंतजार करने वाले यात्रियों को वेटिंग रूम या वेटिंग हॉल का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है।


सिर्फ वैध यात्री ही कर सकते हैं इस्तेमाल

  • रेलवे के दस्तावेजों में वेटिंग रूम के वास्तविक यात्रियों द्वारा इस्तेमाल की निगरानी का भी प्रावधान है।
  • टिकट चेकिंग स्टाफ समय-समय पर वेटिंग रूम की जांच करता है और अनधिकृत लोगों को हटाया जा सकता है।
  • कुछ रेलवे निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वेटिंग रूम को सामान्य रेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।
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ज्यादा देर रुकना हो तो रिटायरिंग रूम विकल्प - फोटो : Adobe Stock

ज्यादा देर रुकना हो तो रिटायरिंग रूम विकल्प

  • अगर किसी यात्री को स्टेशन पर ज्यादा समय तक ठहरना है, तो उपलब्धता वाले स्टेशनों पर रेलवे के रिटायरिंग रूम या डॉर्मिटरी का विकल्प भी मौजूद है।
  • रेलवे के प्रशिक्षण दस्तावेज के अनुसार, वैध इनवर्ड या आउटवर्ड यात्रा टिकट वाले यात्री इन सुविधाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं।
  • इनके लिए निर्धारित शुल्क लिया जाता है और उपलब्धता के आधार पर कमरा या बेड दिया जाता है।

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क्या यात्रा पूरी होने के बाद स्टेशन छोड़ना जरूरी है? - फोटो : Adobe Stock
क्या यात्रा पूरी होने के बाद स्टेशन छोड़ना जरूरी है?
  • वेटिंग रूम के इस्तेमाल के लिए रेलवे के अलग नियम हैं और परिस्थितियों के अनुसार रात में आने वाले यात्रियों या कनेक्टिंग ट्रेन का इंतजार करने वालों को रुकने की सुविधा दी जाती है।
  • इसलिए ये कहना की 2 घंटे से ज्यादा कोई यात्रि रेलवे स्टेशन नहीं रुक सकता है ये भ्रामक है।
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