DR BR Ambedkar Awas Navinikaran Yojana: देश में एक बड़ी आबादी गरीब लोगों की है। ऐसे में गरीब लोगों को विभिन्न स्तरों पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने कुछ सालों पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के अंतर्गत देश में गरीब लोगों को आवास निर्माण करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी देखने को मिलता है कि एक समय के बाद लोगों के मकान कई जगह से टूट फूट जाते हैं। हालांकि, पैसों के अभाव में आर्थिक रूप से कमजोर लोग अपने घरों की मरम्मत नहीं करा पाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको हरियाणा सरकार की एक बेहद ही शानदार योजना के बारे में बताने जा रहे हैं। इस स्कीम का नाम अंबेडकर नवीनीकरण योजना है।
Govt Scheme: टूटे घर की मरम्मत कराने के लिए सरकार दे रही है पैसा, जानें कौन लोग उठा सकते हैं स्कीम का लाभ
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इस स्कीम के अंतर्गत टूटे घरों की मरम्मत कराने के लिए सरकार लोगों को 80 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। इसी सिलसिले में आइए जानते हैं इस स्कीम का लाभ कौन लोग उठा सकते हैं।
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इस स्कीम का लाभ वही लोग उठा सकते हैं, जो हरियाणा के मूल निवासी हैं। इसके अलावा आवेदनकर्ता का नाम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली सूची में होना जरूरी है। घर आवेदनकर्ता के नाम पर होना चाहिए। घर कम से कम 10 साल पुराना और मरम्मत योग्य होना भी जरूरी है।
स्कीम के अंतर्गत अगर आपने पहले ही घर की मरम्मत करने के लिए लिए पैसे ले लिए हैं। ऐसे में आपको दोबारा स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा।
इस स्कीम का लाभ वही लोग उठा सकते हैं, जिनका नाम अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और बीपीएल सूची में शामिल है। अगर आप भी अंबेडकर नवीनीकरण योजना का लाभ उठाने जा रहे हैं। ऐसे में आपको इस बारे में पता होना चाहिए।
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