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DGCA: फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, DGCA जल्द लागू कर सकता है ये बड़ा नियम
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Tue, 04 Nov 2025 08:07 PM IST
सार
ड्राफ्ट के मुताबिक बुकिंग के बाद पैसेंजर्स को 48 घंटे का लुक इन पीरियड मिलेगा। टिकट बुक करने के बाद अगर पैसेंजर के नाम में कोई गलती है तो उसमें वह 24 घंटों के भीतर सुधार भी करा सकता है।
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DGCA Flight Ticket New Proposal
- फोटो : Adobe Stock
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फ्लाइट में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। यात्रियों को अब 48 घंटे के भीतर बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के टिकट कैंसिल या चेंज करने का मौका मिल सकता है। इन नियमों को लागू किए जाने के लिए डायरेक्ट्रेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पर डीजीसीए ने लोगों से 30 नवंबर तक सुझाव की मांग की है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो जल्द ही यह नियम लागू हो सकता है।
हालांकि, इन नियमों को कब से लागू किया जाएगा इसको लेकर कोई अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। ड्राफ्ट के मुताबिक बुकिंग के बाद पैसेंजर्स को 48 घंटे का लुक इन पीरियड मिलेगा। टिकट बुक करने के बाद अगर पैसेंजर के नाम में कोई गलती है तो उसमें वह 24 घंटों के भीतर सुधार भी करा सकता है।
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यात्री ने किसी भी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक किया हो रिफंड देने की जिम्मेदारी एयरलाइन कंपनी की होगी। एयरलाइन कंपनियों को 21 दिनों के भीतर रिफंड के पैसों को यात्रियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा।
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अगर कोई यात्री टिकट में अमेंडमेंट करता है तो इस स्थिति में नए फ्लाइट का फेयर डिफरेंस लगेगा। हालांकि, इस सुविधा का लाभ आपको तभी मिलेगा जब डिपार्चर डेट बुकिंग से कम से कम 5 दिन (डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए) या 15 दिन (इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए) दूर हो।
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अभी रिफंड दिए जाने का प्रोसेस भी काफी धीमा है। इस कारण पैसेंजर्स को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। DGCA का ये प्रपोजल इन्हीं दिक्कतों को कम करने के लिए लाया गया है।
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