इनमें से किसी एक दस्तावेज से आधार कार्ड में करा सकते हैं सुधार, जानें नया नियम

इन दिनों बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार होता है कि लोग आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय जल्दबाजी में अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्म तिथि की गलत जानकारी भर देते हैं।

वहीं, लोगों को इस प्रकार की जानकारी अपडेट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर ऑनलाइन तरीका अपनाते हैं। लेकिन अब जानकारी अपडेट करवाने के लिए आपको ढेर सारे दस्तावेज जमा नहीं कराने पड़ेंगे, क्योंकि यूआईडीएआई (UIDAI) ने नियमों में बदलाव किया है। तो आइए जानते है बदले हुए नियमों के बारे में...

नाम में सुधार करने का मिलेगा मौका
नए नियम के तहत अब लोगों को आधार में नाम बदलने के लिए दो मौके दिए जाएंगे। लोगों को नाम अपडेट कराने के लिए पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड जैसे दस्तावेजों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को जमा कराना होगा। इसके बाद ही नाम में बदलाव किया जा सकता है।