30 जून से पहले जरूर करा लें आधार को पैन कार्ड से लिंक, नहीं तो लग सकता है 10,000 रुपये का तक का जुर्माना

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन और आधार कार्ड लिंकिंग की समय सीमा 30 जून 2020 तय की है। अगर ऐसे में आपने भी अब तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो जरूर करा लें। नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। साथ ही आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आधार से पैन कार्ड लिंक कराने का पूरा तरीका बेहद आसान है। तो आज हम आपको आधार से पैन कार्ड लिंक कराने का तरीका बताएंगे, जिससे आप घर बैठे दोनों दस्तावेजों को आपस में लिंक कर सकेंगे। आइए जानते हैं पूरा तरीका...

आधार को पैन कार्ड से करें लिंक
आधार को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक साइटhttps://www.incometaxindiaefiling.gov.in/homeपर जाना होगा। इसके बाद आपको साइट पर लिंक आधार कार्ड का विकल्प दिखाई देगा, जिसपर क्लिक करना होगा।

यहां आप सबसे ऊपर अपना पैन नंबर एंटर करें और इसके बाद आधार नंबर के साथ अपना नाम डालें। अब आपको कैप्चा कोड मिलेगा, जिसे एंटर करना होगा। इतना करने करने के बाद लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने-आप सत्यापन होगा और आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।