31 मार्च से पहले जरूर करा लें आधार से पैन लिंक, नहीं तो होगा बहुत नुकसान

आधार और पैन कार्ड को लिंक कराना अब अनिवार्य हो गया है। इसके लिए भारत सरकार ने 31 मार्च 2020 की तारीख तय की है। अगर आपने अब तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया है, तो तुरंत करा लें। नहीं तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा और आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। हम आपको आधार से पैन लिंक कराने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप घर बैठे ही दोनों दस्तावेजों को आपास में जोड़ सकेंगे। तो आइए डालते हैं इस प्रोसेस पर एक नजर...

ऑनलाइन करें आधार और पैन कार्ड को लिंक
सबसे पहले आपको आधार से पैन कार्ड लिंक करने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home पर जाना होगा। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको लिंक आधार पर टैप करना पड़ेगा। जैसा कि आप ऊपर लगी तस्वीर में देख सकते है।

इसमें सबसे ऊपर पैन नंबर डालें। इसके बाद आधार नंबर, फिर अपना नाम (जैसा आधार कार्ड में है) डालें। अब कैप्चा कोड को डालें और लिंक आधार पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही अपने-आप सत्यापन होगा और आपका आधार नंबर पैन से जुड़ जाएगा।
- WhatsApp में आया बड़ा बग, गायब हो सकते हैं निजी फोटो-वीडियोज, तुरंत करें अपडेट
- मोबाइल से जरूरी फोटो-वीडियो हो गए हैं डिलीट, तो इन पांच एप्स से करें रिकवर
- 11 नवंबर से लागू होगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी का नया नियम, MNP के लिए देने होंगे सिर्फ 5.74 रुपये
- खो गया है आधार कार्ड तो ना हों परेशान, घर बैठे नए के लिए ऐसे करें अप्लाई