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नया तबादला एक्ट: महिला शिक्षकों और दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के लिए अब ये नियम

Sun, 05 Aug 2018 12:26 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला Updated Sun, 05 Aug 2018 12:26 PM IST
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New transfer act for teachers in himachal pradesh

तबादलों का खेल खत्म करने में जुटी जयराम सरकार नए सिरे से शिक्षकों के लिए तबादला एक्ट बनाएगी। राजनीतिक विरोध के चलते शिक्षा सचिव की ओर से तैयार प्रस्ताव में संशोधन का फैसला लिया है। संशोधित एक्ट में महिला शिक्षक घर के पास तैनात होंगी और दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्त शिक्षकों के लिए भी नियम आसान होंगे। पूरे प्रदेश में एक नियम के तहत तबादले भी नहीं होंगे। तबादला प्रक्रिया में मंत्री-विधायकों से भी राय ली जाएगी।

New transfer act for teachers in himachal pradesh

शिक्षा विभाग के मुताबिक बीते दिनों हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 80 हजार से अधिक शिक्षकों के तबादलों के लिए तैयार एक्ट पर चर्चा हुई। कुछ मंत्री जहां इसके पक्ष में हैं, वहीं कुछ मंत्री और विधायकों ने इसका विरोध भी किया है। ऐसे में सरकार ने पुराने प्रस्ताव में संशोधन का फैसला लिया है। नए प्रस्ताव में महिला शिक्षकों को राहत देने की बात कही गई है।

New transfer act for teachers in himachal pradesh

सरकार का मत है कि महिला शिक्षकों को घर से ज्यादा दूर न भेजा जाए। विभागीय अधिकारियों ने बीते पांच माह में बनाए प्रस्ताव में संशोधन करने को कहा है। जेबीटी, क्राफ्ट एंड वोकेशनल, टीजीटी, हेडमास्टर, पीजीटी, प्रिंसिपल (स्कूल-कॉलेज), असिस्टेंट और एसोसिएट प्रोफेसर तबादला एक्ट की जद में आएंगे। जिला कैडर वाले शिक्षकों को जिलों में तथा स्टेट कैडर के शिक्षकों को प्रदेश में कहीं भी भेजा जा सकेगा।

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New transfer act for teachers in himachal pradesh

हिमाचल प्रदेश एजूकेशन (रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ टीचर) एक्ट -2018  के मसौदे के अनुसार पांच साल से ज्यादा समय तक कोई भी शिक्षक एक स्कूल या कॉलेज में नहीं रहेगा। म्यूचुअल ट्रांसफर (आपस में तबादला) नहीं हो सकेगा।

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तबादलों की दृष्टि से हिमाचल के 5 जोन बनाए गए हैं। हर जोन में शिक्षक को सेवाएं देना अनिवार्य है। साफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षकों के तबादले का एक्ट भाजपा शासित कई राज्यों ने अपनाया है। हरियाणा इस एक्ट को बखूबी चला रहा है। अब जयराम सरकार पर भी एक्ट लागू करने का दबाव है।

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