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आप नेता कुमार विश्वास ने किया सरेंडर, जमानत अर्जी मंजूर, रिहा

Sat, 23 Jul 2016 07:33 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ
टीम डिजिटल/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 23 Jul 2016 07:33 PM IST
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kumar vishwas surrenders in court in gauriganj matter

आम आदमी पार्टी के नेता डॉ. कुमार विश्वास ने गौरीगंज थाने का घेराव करने और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर कर कुमार विश्वास को रिहा करने का आदेश दिया। बीते लोकसभा चुनाव के दौरान उन पर गौरीगंज में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।

kumar vishwas surrenders in court in gauriganj matter

आम आदमी पार्टी ने बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को चुनौती देने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता व कवि डॉ. कुमार विश्वास को मैदान में उतारा था। 18 अप्रैल 2014 को आप प्रत्याशी कुमार विश्वास गौरीगंज थाने में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे और कांग्रेस नेता विनोद मिश्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए गए थे। (दीवानी न्यायालय में मौजूद कुमार विश्वास।)

kumar vishwas surrenders in court in gauriganj matter

आप प्रत्याशी का आरोप था कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से इन्कार कर दिया, तब वे गौरीगंज थाने में समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए थे। पुलिस का आरोप है कि आप नेता ने थाने का घेराव कर थाना परिसर में उत्तेजक भाषण देकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था।

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kumar vishwas surrenders in court in gauriganj matter

गौरीगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष रतन सिंह ने आप नेता कुमार विश्वास और उनके 250 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन पर तीन मई 2014 को गौरीगंज थाने में एसओ रतन सिंह की तहरीर पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन व बिना अनुमति के अवैध प्रचार सामग्री रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था।

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कोर्ट ने पुलिस की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए बीते दिनों डॉ. कुमार विश्वास को न्यायालय में तलब किया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर शनिवार को आप नेता ने अदालत में सरेंडर कर दिया।

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