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68,500 सहायक शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, कल ही होगी परीक्षा

Sun, 27 May 2018 02:15 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Sun, 27 May 2018 02:15 AM IST
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high court permitted for the recruitment of 68,500 teachers, exam to be held tomorrow
Assistant teachers
हाईकोर्ट ने परिषदीय विद्यालयों में 68500 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। परीक्षा अब 27 मई को ही होगी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
शिक्षक भर्ती परीक्षा को कई आधारों पर चुनौती दी गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की पीठ ने की। विद्याचरण शुक्ल और अन्य की याचिकाओं में बेसिक शिक्षा अध्यापक भर्ती नियमावली में किए गए 20 वें संशोधन को चुनौती दी गई थी।
high court permitted for the recruitment of 68,500 teachers, exam to be held tomorrow
इलाहाबाद हाईकोर्ट
कहा गया कि एक बार जब एनसीटीई के निर्देश पर शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन किया जा चुका है तो फिर दोबारा अर्हता परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है।
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वहीं प्रदेश सरकार का कहना था कि भर्ती नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। परीक्षा का आयोजन स्क्रीनिंग के लिए किया जा रहा है। चूंकि अभ्यर्थियों की संख्या दोगुने से अधिक हो गई है इसलिए शार्ट लिस्ट करने के लिए परीक्षा कराई जा रही है।
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डेमो - फोटो : डेमो
इसे पास करने के लिए मात्र 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। परीक्षा में प्राप्त अंक क्वालिटी प्वाइंट मार्क्स में जोड़े जाएंगे। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से प्राप्त इस जानकारी के बाद परीक्षा के आयोजन में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। साथ ही सरकार को अपना पक्ष हलफनामे के माध्यम से रखने का निर्देश दिया है।
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