लखनऊ में अब वाहन चलाते हुए मोबाइल पर बात करना महंगा पड़ेगा। ऐसे चालकों का ड्राइविंग लाइसेेंस (डीएल) तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। वहीं, इसके बाद भी न सुधरने और तीन बार वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करते पकड़े जाने पर डीएल निरस्त होगा। अभी चालान होने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता है।
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फोन पर बात करता चालक
- फोटो : अमर उजाला
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) संजीव गुप्ता के मुताबिक सख्ती के बावजूद वाहन चलाने के दौरान मोबाइल पर बात करने पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।
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फोन पर बात करता चालक
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इससे हादसे भी बढ़ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए अब चौराहों पर मुस्तैद पुलिस के जरिये ऐसे लोगों का चालान करने के साथ डीएल का विवरण भी दर्ज होगा।
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मोबाइल पर बात करता चालक
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इससे उन्हें नोटिस भेजकर डीएल निलंबित किए जाने की सूचना भेजी जाएगी। पुलिस को डीएल न दिखाने पर इसका अलग से जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं, जो चालक तीसरी बार कार, बाइक चलाते हुए मोबाइल पर बात करते धरे जाएंगे, उनका डीएल निरस्त होगा।
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फोन पर बात करता चालक
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हादसे के वक्त मोबाइल पर बात कर रहा था बस चालक
मनकामेश्वर मंदिर मार्ग स्थित पुलिस बूथ के पास मंगलवार को 45 वर्षीय हीरावती की जिस डग्गामार बस से कुचलकर जान गई, उसका ड्राइवर भी हादसे के वक्त मोबाइल पर बात कर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि चालक ने बस मोड़ी तो महिला उसके अगले पहिये से टकराई। इस पर आसपास के दुकानदारों ने आवाज लगाई, लेकिन मोबाइल पर बात करने में व्यस्त होने से बस चालक आवाज नहीं सुन सका।