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Fri, 07 Oct 2016 05:35 PM IST
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 07 Oct 2016 05:35 PM IST
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Top Five News of the days in one click
#रविशंकर प्रसाद ने कहा- सिब्बल की भाषा शर्मनाक, उनके बयान से ISI खुश होगी

#देश के बजाय पाकिस्तान की निराशा के साथ खड़े दिखते हैं राहुल गांधीः अमित शाह
#BCCI फिलहाल नहीं दे सकेगा राज्यों को फंड, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
#निठारी कांड में सुरेंद्र कोली दोषी करार, कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत
# समुद्री तूफान 'मैथ्यू' से हैती में अब तक 283 लोगों की मौत, खतरा और बढ़ने की आशंका

 

रविशंकर प्रसाद ने कहा- सिब्बल की भाषा शर्मनाक, उनके बयान से ISI खुश होगी

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केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कपिल सिब्बल के बयान को शर्मनाक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में देशभक्ति पर राहुल की भक्ति भारी है। राहुल के बयान से कांग्रेस को भारी नुकसान होगा। वे राहुल का बचाव देश के बचाव से ज्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं।रविशंकर प्रसाद ने कहा सिब्बल से ऐसे बयानों की उम्मदी नहीं थी। कांग्रेस के बयान से आईएसआई खुश होगी। सिब्बल ने निजी हमला किया है। राहुल के बयान से देश शर्मिंदा हुआ है।

देश के बजाय पाकिस्तान की निराशा के साथ खड़े दिखते हैं राहुल गांधीः अमित शाह

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राहुल गांधी के खून की दलाली वाले बयान के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह इसका जवाब देने खुद सामने आए। प्रेस कान्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा "भारतीय जनता पार्टी के करोडों कार्यकर्ताओं की ओर से देश के मीडिया को आभार देना चाहता हूं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जिस तरह से देश के मीडिया ने एकजुट होकर भारतीय सेना के साहस और कार्यकुशलता को सामने रखा उससे सेना का मनोबल बढ़ा है। हम मीडिया के आभारी हैं।" 

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BCCI फिलहाल नहीं दे सकेगा राज्यों को फंड, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : getty

बीसीसीआई और लोढ़ा समिति के बीच बढ़ी तनातनी के बाद गुरुवार को सुधारों को लागू करने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने बीसीसीआई द्वारा दायर हलफनामे को नामंजूर कर दिया। इस मुद्दे पर कोर्ट 17 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगा। बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई में कहा था कि मात्र 24 घंटे में समिति की सभी सिफारिशें लागू करने का हलफनामा दे पाना संभव नहीं है।

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निठारी कांड में सुरेंद्र कोली दोषी करार, कोर्ट ने दी सजा-ए-मौत

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निठारी कांड में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा सुनाई है। मालूम हो कि कोली पर 16 मामले चल रहे हैं जिसमें से छठवें मामले में सीबीआई जज पवन कुमार तिवारी ने उसे फांसी की सजा दी है। सुरेंद्र कोली को पांच अक्टूबर को ही अपहरण, रेप और हत्या की धाराओं में दोषी करार दिया जा चुका है। कोर्ट ने कोली को साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना है।

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