फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Maharaj: Gujarat High Court stayed release of Aamir Khans son Junaid debut film on Netflix Today

Maharaj: इस वजह से अटकी आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म की रिलीज, गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई रोक

Fri, 14 Jun 2024 01:20 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Fri, 14 Jun 2024 01:20 PM IST
सार

आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म 'महाराज' की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे दर्शकों को आज झटका लगा है। इसकी रिलीज पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आइए जानते हैं पूरा मामला

विज्ञापन
Maharaj: Gujarat High Court stayed release of Aamir Khans son Junaid debut film on Netflix Today
महाराज - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई

विस्तार

आमिर खान के बेटे जुनैद खान की डेब्यू फिल्म 'महाराज' आज नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी। मगर, इस पर रोक लग गई है। गुजरात हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस फिल्म को लेकर हिंदू धर्म के वैष्णव संप्रदाय पुष्टिमार्ग के अनुयायियों ने दावा किया था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। न्यायमूर्ति संगीता विशेन की एकल पीठ ने गुरुवार को फिल्म की रिलीज के खिलाफ आदेश पारित किया। यह फिल्म आज शुक्रवार को रिलीज होनी थी।

विज्ञापन

Maharaj Postponed: नेटफ्लिक्स पर आज नहीं रिलीज होगी आमिर के बेटे की पहली फिल्म, प्रेस शो के बाद रिव्यू पर रोक

विज्ञापन

18 जून को होगी अगली सुनवाई
बेंच ने केंद्र, नेटफ्लिक्स और फिल्म का निर्माण करने वाली यशराज फिल्म्स को भी नोटिस जारी किए। इस मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी। पुष्टिमार्ग संप्रदाय के आठ सदस्यों ने फिल्म की रिलीज के खिलाफ याचिका दायर की, क्योंकि उन्हें फिल्म के बारे में लेख मिले, जो जाहिर तौर पर 1862 के प्रसिद्ध महाराज मानहानि मामले पर आधारित थे। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि यदि फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी गई तो उनकी धार्मिक भावनाएं गंभीर रूप से आहत होंगी। इससे सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने तथा संप्रदाय के अनुयायियों के विरुद्ध हिंसा भड़कने की आशंका है।

NTR: एनटीआर की फिल्म में इस बॉलीवुड स्टार की हो सकती है एंट्री, खलनायकी से जीता है दर्शकों का दिल

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दी ये दलील
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर जोशी ने दलील दी कि यह फिल्म 1862 के मानहानि मामले पर आधारित है, जिसकी सुनवाई और निर्णय ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि फिल्म में अदालत के फैसले के अंशों का संदर्भ दिया गया, जिसमें अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, जो संप्रदाय के अनुयायियों को प्रभावित करने वाली बात है। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि मानहानि मामले का फैसला करने वाली ब्रिटिशकालीन अदालत ने हिंदू धर्म की निंदा की है तथा भगवान कृष्ण के साथ-साथ भक्ति गीतों और भजनों के खिलाफ गंभीर रूप से ईशनिंदा वाली टिप्पणियां की हैं।
Sarfira: 'सरफिरा' बन इस दिन धमाल मचाएंगे अक्षय कुमार, रिलीज डेट के खुलासे के साथ फिल्म का पहला पोस्टर जारी

बिना ट्रेलर के रिलीज की जा रही फिल्म!
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि फिल्म को ट्रेलर या प्रचार कार्यक्रम के बिना गुप्त तरीके से रिलीज करने का प्रयास किया गया, ताकि इसकी कहानी तक किसी की पहुंच न हो। याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा कि यदि ऐसी फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी गई तो उनकी धार्मिक भावनाएं गंभीर रूप से आहत होंगी और यह एक अपूरणीय क्षति होगी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संपर्क कर फिल्म की रिलीज रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया था।
CM Pinarayi Vijayan: 'ऑल वी इमेजिन एज लाइट' की टीम को केरल सीएम ने किया सम्मानित, पोस्ट साझा कर दी सभी को बधाई

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Entertainment news in Hindi related to bollywood, television, hollywood, movie reviews, etc. Stay updated with us for all breaking news from Entertainment and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed