क्रूज डग्स के मामले में आर्यन खान और उनके दो साथियों की जमानत मंजूर करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को वृस्तृत फैसले की कॉपी जारी की। इसमें अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि उन्होंने ड्रग्स से संबंधित कोई अपराध करने की साजिश रची थी। मालूम हो कि जस्टिस एन डब्ल्यू संब्रे की एकल पीठ ने 28 अक्तूबर को आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत स्वीकार कर ली थी।
Drug Case: नहीं मिले आर्यन खान और उनके साथियों के खिलाफ ठोस सबूत, अदालत ने आदेश में किया स्पष्ट
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: प्राची प्रियम
Updated Sat, 20 Nov 2021 04:25 PM IST
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