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batla house encounter case 2008 convict ariz khan gets death penalty for policeman murder
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बाटला हाउस एनकाउंटर: 13 साल का इंतजार हुआ खत्म, मोहन चंद शर्मा की पत्नी ने कोर्ट के फैसले पर जताई खुशी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: योगेश जोशी
Updated Tue, 16 Mar 2021 04:25 AM IST
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बाटला हाउस केस
- फोटो : अमर उजाला
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शहीद इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की पत्नी माया शर्मा ने आरिज खान को फांसी की सजा दिए जाने पर राहत की सांस ली है। उन्होंने कहा कि उनका 13 साल के इंतजार का संघर्ष खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि वे अदालत का धन्यवाद करना चाहती हैं। हमें 13 साल बाद बड़ी राहत मिली है। 13 साल के संघर्ष के बाद आखिर इंसाफ हुआ है। अदालत ने हमारे साथ इंसाफ किया है। अभी तक हम केवल इंतजार ही कर रहे थे।
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शहीद मोहनचंद्र शर्मा
- फोटो : अमर उजाला
बटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों ने मोहन चंद शर्मा को गोली मार दी थी। वह अपने सात लोगों की टीम लेकर सीरियल बम धमाकों के संदिग्ध आतंकियों को पकड़ने गए थे। एनकाउंटर के दौरान गोली लगने से वह शहीद हो गए थे। सरकार ने उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया था। गत वर्ष उन्हें वीरता के लिए सातवां पुलिस मेडल दिया गया। - एजेंसी
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बाटला हाउस एनकाउंटर
- फोटो : अमर उजाला
अदालत ने बटला हाउस एनकांउटर मामले में मृत निरीक्षक मोहन चंद शर्मा के परिवार को हालांकि 10 लाख रुपये मुआवजा प्रदान किया है लेकिन अदालत ने कहा कि किसी भी प्रकार की मुआवजा राशि परिवार की पीड़ा व सदमें को कम नहीं कर सकती।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
अदालत ने अपने फैसले में दोषी जुनैद पर 11 लाख रुपये जुर्माना किया है इस राशि में से 10 लाख रुपये पीड़ित परिवार को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि मृतक शर्मा अपने बुर्जुग माता-पिता की इकलोती संतान थी। वहीं उनकी पत्नी व दो बच्चे अभी भी सदमे में है। अदालत ने कहा कि शर्मा ने समाज व देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। अदालत ने कहा कि परिवार का दर्द व तनाव, पीड़ा किसी भी प्रकार के मुआवजा राशि से कम नहीं हो सकती लेकिन इस राशि को बतौर मुआवजा देना जरूरी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
अदालत ने मुआवजे की राशि जांच अधिकारी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद तय की है। जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि जुनैद की मां के पास गांव हरीपुर जिला आजमगढ़ में 1380 वर्गमीटर कृर्षि भूमि है। इसके अलावा उनके पास गांव नसीरपुर जिला आजमगढ़ में 5860 वर्ग मीटर कृर्षि भूमि है। अदालत ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही दोषी पर यह जुर्माना लगाया है।
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