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बैंक के लॉकर में गहनों का हुआ ऐसा हाल, आप भी रखने से पहले सोचेंगा सौ बार

Tue, 16 Jan 2018 10:42 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 16 Jan 2018 10:42 AM IST
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फाइल फोटो

उपभोक्ता फोरम ने लॉकर में उपभोक्ता के आभूषण खराब होने पर मुथुट फाइनेंस कंपनी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीड़ित ने इस संबंध में करीब छह साल पहले फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी।

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bank locker

दिलशाद कॉलोनी निवासी सुभाष चंद ने सोने की चार चूड़ियों के एवज में 14 मार्च 2012 को मुथुट फाइनेंस कंपनी से 95,500 रुपये का लोन लिया था। उन्होंने 48.090 ग्राम सोने के आभूषण गिरवी रखे थे।

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इसके बाद उपभोक्ता ने मुथुट फाइनेंस को लोन की रकम ब्याज समेत 96,020 रुपए लौटा दी। जब कंपनी ने उनके आभूषण लौटाए तो चूड़ियां बिल्कुल खराब हालत में मिलीं। उनके डिजाइन खराब हो चुके थे और वह रखने की हालत में नहीं थी।

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पीड़ित ने 16 मई 2012 को कंपनी को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीड़ित ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान पीड़ित के आरोप सच साबित होने पर फोरम ने कंपनी को पीड़ित को बतौर मुआवजा व मानसिक प्रताड़ना के लिए 20 हजार रुपये देने के आदेश दिए। 

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