फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

प्रद्युम्न के पिता ने रायन के तीन ट्रस्ट्री को इस बात की दी चुनौती

Sat, 02 Dec 2017 10:06 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 02 Dec 2017 10:06 AM IST
विज्ञापन
pradyuman's father filed petition against three trustees of ryan school
pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

रायन इंटरनेशनल स्कूल के तीन ट्रस्ट्री को मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुद को सुनवाई को अलग कर लिया है। याचिका स्कूल में मृत पाए गए सात वर्षीय प्रद्युम्न के पिता वरूण चंद्र ठाकुर ने दायर की है।

pradyuman's father filed petition against three trustees of ryan school
pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ के समक्ष शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई होनी थी लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने खुद को इस मामले में सुनवाई से अलग कर लिया।

pradyuman's father filed petition against three trustees of ryan school
pradyuman thakur - फोटो : सुदर्शन झा/अमर उजाला

इसके बाद पीठ ने इस मामले को चीफ जस्टिस के पास भेज दिया। अब चार दिसंबर को दूसरी पीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई होगी। गत 21 नवंबर को प्रद्युम्न हत्या मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने रायन इंटरनेशनल समूह के सीईओ रायन पिंटो, चेयरमैन अगस्टाइन पिंटो और प्रबंध निदेशक ग्रेस पिंटो को अग्रिम जमानत दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
pradyuman's father filed petition against three trustees of ryan school
pradyuman thakur - फोटो : अमर उजाला

हाईकोर्ट के इस फैसले को प्रद्युम्न केपिता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया कि सीबीआई अभी मामले की जांच कर रही है, ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed