फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

ब्लैक वारंट: नाम-दिन, समय, जगह और जेल सबकुछ होता है मुकर्रर

Sat, 14 Dec 2019 08:45 AM IST
शाहरुख खान ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शाहरुख खान Updated Sat, 14 Dec 2019 08:45 AM IST
विज्ञापन
nirbhaya case What is death warrant
निर्भया कांड के दोषी - फोटो : अमअम
निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख 18 दिसंबर को तय होगी। शुक्रवार को पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी। 17 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होनी है। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अक्षय की याचिका खारिज होने के बाद जेल प्रशासन 18 दिसंबर को दोषियों की फांसी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में ब्लैक वारंट जारी करने के लिए याचिका दाखिल करेगा। 

 
nirbhaya case What is death warrant
nirbhaya case - फोटो : सोशल मीडिया
निर्भया मामले में चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। दोषियों की कानूनी जरूरतों के पूरा होने के बाद जेल प्रशासन सबसे पहले कोर्ट से ब्लैक वारंट यानी डेथ वारंट जारी कराएगा। डेथ वारंट में एक फार्म नंबर-42 होगा, जिसमें दोषियों की फांसी की सजा की जानकारी विस्तार में लिखी होगी। 
nirbhaya case What is death warrant
Nirbhaya - फोटो : Social Media
फार्म संख्या-42 के पहले कॉलम में उस जेल का नंबर लिखा होता है, जिसमें दोषियों को फांसी दी जाएगी। उसके अगले कॉलम में फांसी पर चढ़ने वाले दोषियों के नाम लिखे होते हैं। उसके अगले कॉलम में केस का एफआईआर नंबर लिखा जाता है। अगले कॉलम में उस तारीख का जिक्र होता है जिस दिन ब्लैक वारंट जारी होता है। 

 
विज्ञापन
विज्ञापन
nirbhaya case What is death warrant
पवन जल्लाद - फोटो : अमर उजाला
फिर फांसी के दिन की तारीख, समय और किस जगह फांसी दी जाएगी यह सब लिखा होता है। फार्म के अगले कॉलम में स्पष्ट लिखा होता है कि जिन लोगों को फांसी दी जा रही है उन्हें तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए जब तक उनकी मौत न हो जाए। सबसे नीचे समय, दिन और ब्लैक वारंट जारी करने वाले जज के हस्ताक्षर होते हैं। दोषियों को फांसी होने के बाद जेल प्रशासन को उनकी मौत से जुड़े कागजात और फांसी हो गई है इसकी लिखित जानकारी अदालत को देनी होती है।
विज्ञापन
nirbhaya case What is death warrant
निर्भया की मां - फोटो : एएनआई
निर्भया की मां ने कहा-सात साल इंतजार किया, एक सप्ताह और...
निर्भया की मां ने कहा कि उसे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है और उम्मीद है कि कोर्ट निर्भया के दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट भी दोषियों का ब्लैट वारंट जारी कर देगी। कोर्ट से बाहर आई निर्भया की मां ने कहा कि जब सात साल रुके तो सात दिन का इंतजार लंबा नहीं है। बेटी को इंसाफ मिलने की घड़ी अब नजदीक है। अब एक सप्ताह और सही।
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed