हर साल आपकी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा टैक्स में कट जाता है लेकिन अगर आप ऐसा होने से बच भी सकते हैं। हम आपके लिए इस साल के लिए ऐसे ही सबसे आसान और बेस्ट तरीके बता रहे हैं जिसके जरिए आप टैक्स बचा सकते हैं।
अगर चाहते हैं इनकम टैक्स बचाना, तो ये रहे 5 ऑप्शन..
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एजुकेशन लोन
अगर एजुकेशन के लिए आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आप सेक्शन 80ई के तहत टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अगर विदेश में पढ़ाई के लिए आपने लोन लिया है तो आपको इसका फायदा नहीं मिलेगा। लोन लेने वाला व्यक्ति यदि भारत सरकार का गजेटेड ऑफिसर है तब भी उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा।
पेंशन प्लांस
टैक्स डिडक्शन के कुछ अमाउंट को आप पेंशन प्लांस के जरिए बचा सकते हैं। इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) से अप्रूवड कई इंश्योरर पेंशन प्लांस ऑफर कर रहे हैं। आईटी एक्ट के सब सेक्शन 80CCC के तहत आप 1.5 लाख तक की राशि का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं।
सेविंग स्कीम
सरकार द्वारा चलाई जा रही अलग-अलग तरह की सेविंग स्कीम्स जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल पेंशन स्कीम जैसी स्कीम से भी टैक्स बचाया जा सकता हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सुकन्या समृद्धि योजना को सन 2015 में लॉन्च किया था। यह स्कीम लागू करने के पीछे का मकसद गर्ल चाइल्ड को सेव करना था। बता दें कि इसमें मिनिमम 1 हजार प्रति साल की इन्वेस्टमेंट करना होता है, 80सी के तहत आप 1.5 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं।
मेडिकल इंश्योरेंस
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के तहत 25 हजार रुपए तक के डिडक्शन अमाउंट क्लेम किया जा सकता है। वृद्ध नागरिकों के लिए 30 हजार रुपए तक का प्रावधान है। अगर कोई अपने माता-पिता के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहा है तो इसके तहत भी क्लेम कर सकते हैं। बता दें कि कुल अमाउंट 30 हजार रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।