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स्वामी ओम को कोर्ट का झटका, छेड़छाड़ मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Tue, 21 Mar 2017 12:03 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 21 Mar 2017 12:03 PM IST
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court rejects anticipatory bail of swami om in harassment case
swami om

महिला से छेड़छाड़ व धमकी देने के मामले में आरोपी स्वामी ओम की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि स्वामी पर गंभीर आरोप हैं अगर उसे जमानत मिलती है तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है। स्वामी ओम पर एक महिला से छेड़छाड़ व धमकी देने का आरोप है।

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swami om

तीस हजारी स्थित विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने स्वामी ओम की अग्रिम जमानत पर अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद सोमवार को खारिज कर दी। अदालत ने जमानत मिलने पर वह शिकायतकर्ता व गवाहों को प्रभावित कर सकता है।

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swami om

विगत सुनवाई में अधिवक्ता एपी सिंह ने कहा था कि घटना वाले दिन 7 फरवरी को उनका मुवक्किल स्वामी ओम पुलिस सुरक्षा मांगने के सिलसिले में दरियागंज स्थित डीसीपी कार्यालय में था।

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swami om - फोटो : अमर उजाला

इसके बाद पुलिस को सीसीटीवी फुटेज पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत ने फुटेज पेश न किए जाने तक स्वामी ओम को गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था।

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स्वामी ओम ने सलमान पर लगाया आरोप - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि सीसीटीवी का केवल 15 दिन फुटेज रिकॉर्ड में रखा जाता है। फुटेज के लिए सीसीटीवी का डाटा रिकवर करवाना होगा। कोर्ट ने इसके लिए पुलिस को छह दिन का समय दिया था।

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