1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी सज्जन कुमार ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, मीडिया से बचते दिखे
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कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिख पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी।
उन्होंने पत्र में गांधी से कहा, ‘‘माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं।’’
इससे पहले सज्जन कुमार जब सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार सामने आए तो मीडिया के सवालों से बचते दिखे। न्यूज एजेंसी एएनआई के रिपोर्टर ने उनसे बार-बार यह सवाल किया कि सर आपका इस बारे में क्या कहना है तो वह कुछ नहीं बोले।
वह सिर्फ एक जगह से निकलकर चुपचाप जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए। न उन्होंने इस बारे में कुछ कहा न कोई रिएक्शन दिया। वह अपनी कार में सवार हुए और रवाना हो गए। बता दें कि अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आगे पढ़िए सज्जन कुमार का पूरा सफर और उन्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि सज्जन कुमार को मिली सजा का हम स्वागत करते हैं, आखिरकार 34 साल बाद सिख समुदाय को न्याय मिल गया। आशा है कि अन्य बड़े नेता जो इस मामले में लिप्त थे उन्हें भी सजा मिलेगी और ऐसे ही 2002 दंगों और मुजफ्फरनगर दंगों के दोषियों को भी सजा मिले।
अभी और बढ़ेंगी सज्जन कुमार की मुश्किलें
कांग्रेस के कद्दावर नेता सज्जन कुमार को ताउम्र कैद की सजा मिलने के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। अब तक उन्हें निचली अदालत से राहत मिलती रही है यह पहला मामला है जिसमें हाईकोर्ट से उन्हें सजा मिली है।
एक अन्य मामले में भी चश्मदीद गवाह ने अदालत के समक्ष उनकी पहचान की थी और इस मामले में भी जल्द फैसला आ सकता है। उन पर करीब आधा दर्जन मामले अभी भी लंबित है। सज्जन से पहले कांग्रेस के ही दिग्गज नेता एचकेएल भगत भी एक गवाह के बयान के आधार पर जेल भेजे गए थे, लेकिन उनकी मौत के कारण मामले को बंद करना पड़ा।
सज्जन कुमार दिल्ली में कांग्रेस के एक मात्र ऐसे नेता माने जाते है जिनका रुतबा है और भीड़ जुटाने में सक्षम है। उनको सजा होने के बाद पूरी कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। नवंबर 84 दंगों के बाद से ही पूर्व सांसद सज्जन कुमार, जगदीश टाइटलर व दिवंगत एचकेएल भगत का नाम आरोपियों के तौर पर प्रमुखता से लिया जाता रहा है।
सज्जन कुमार का रुतबा इतना रहा है कि जब सीबीआई उन्हें गिरफ्तार करने मादीपुर स्थित उनके घर गई थी तो जमकर हंगामा हुआ था और उसके बाद से कभी भी सीबीआई या पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं दिखाई।
उनके खिलाफ दिल्ली कैंट इलाके के अलावा सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी नांगलोई इत्यादि इलाकों में हुए दंगो के मामले विचाराधीन हैं। इनमें से सुल्तानपुरी के मामले में चश्मदीद गवाह शीला कौर व चामकौर ने अदालत के समक्ष शिनाख्त कर बताया था कि सज्जन के उकसावे के कारण ही उनके परिवार के सदस्यों को जिंदा जलाकर मार दिया गया था।
इसके अलावा अन्य मामलों में भी गवाही चल रही है ओर संभावना जताई जा रही है कि अगले वर्ष यानी 2019 में सभी मामलों में फैसला आ जाए। कानून के जानकारों का मानना है कि जिस प्रकार हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए सज्जन कुमार को सजा सुनाई है उसका असर अन्य मामलों में पर भी पड़ेगा। इस फैसले के बाद जगदीश टाइटलर की भी मुश्किलें बढ़ सकती है।
दरअसल हथियार व्यवसायी अभिषेक वर्मा का आरोप है कि टाइटलर ने गवाहों को खरीदने का प्रयास किया था। अभिषेक वर्मा का हाल ही में लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट उनके खिलाफ हुई तो तय है कि टाइटलर भी लपेटे में आ सकते हैं।
सज्जन को जाना ही होगा जेल
सज्जन कुमार हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे। उनके वकील का कहना है कि इन गवाहों के बयान पहले ही दर्ज हो चुके थे और अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था लेकिन अब उन्हीं गवाहों के बयानों पर सजा कैसे दी जा सकती है।
सज्जन को अपील दायर करने से पूर्व हर हाल में समर्पण करना ही होगा। इसके अलावा जुर्माने की राशि भी जमा करवानी होगी। अपील दायर करने के लिए यह कानूनन जरूरी है। इसी के बाद सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि सज्जन को अपील के निपटारे तक जमानत प्रदान की जाए या नहीं।
कैसे बने रेहड़ी पर चाय बेचने वाले से सांसद
कांग्रेस नेता सज्जन कुमार का सियासी सफर उतार-चढ़ाव से भरा रहा। शुरुआत में रेहड़ी पर चाय बेची और इसके बाद 70 के दशक से कांग्रेस में सक्रिय हुए। इस दौरान उनका कांग्रेस नेता संजय गांधी से संपर्क हुआ।
सबसे पहले बाहरी दिल्ली के मादीपुर इलाके से सज्जन कुमार ने नगर निगम का चुनाव लड़ा और 1977 में पार्षद बने। कांग्रेस ने उन्हें 1980 में बाहरी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया और सिर्फ 35 साल की उम्र में सांसद बने।
2004 में भारतीय राजनीति में उनके नाम दो रिकॉर्ड दर्ज हुए। पहला, तो देशभर में लोकसभा चुनावों में सबसे ज्यादा मत पाने का रिकार्ड हासिल किया। वहीं, दिल्ली से सबसे अधिक मतों से चुनाव जीतने का रिकार्ड भी उनके ही नाम रहा। उन्हें आठ लाख से अधिक मत मिले थे। इन सबके बीच 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद पनपे दंगों की आंच उनके राजनीतिक करियर पर भी आई।
कांग्रेस ने सज्जन कुमार को टिकट नहीं दिया। इतना ही नहीं, सिख समुदाय की नाराजगी से बचने के लिये कांग्रेस ने 1989 में भी उन्हें टिकट नहीं दिया। 1991 में कांग्रेस ने बदले सियासी माहौल में एक बार फिर बाहरी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से उन्हें टिकट दिया और वह दुबारा संसद पहुंचे।
इस बीच सिख दंगों को लेकर चर्चा काफी गर्म रही। राजनीतिक पार्टियों में आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। 1993 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए और सज्जन के कई साथी विधानसभा में चुनकर आ गए, लेकिन बाद में 1996 के चुनाव में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्णलाल शर्मा के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इस बीच अलग-अलग अदालतों में सज्जन कुमार के खिलाफ कई मामले दर्ज हो चुके थे।
सीबीआई ने भी सज्जन कुमार के खिलाफ आरोपपत्र दायर कर दिया था। नाजुक हालत देखते हुए 1998 और 1999 में एक बार फिर कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों में उनका टिकट काट दिया।
बावजूद इसके बाहरी दिल्ली में सज्जन का प्रभाव कम नहीं हुआ और 2004 में वे फिर से लोकसभा का टिकट पा गए। वर्ष 2009 के चुनावों में दंगो के मामले को लेकर सज्जन का टिकट कट गया लेकिन वे अपने भाई रमेश कुमार को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे और उनको सांसद बनवा दिया।