हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा मार्ग के मद्देनजर रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले में अगले वित्तीय वर्ष से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश उत्तराखंड सरकार को दिए है।
कोर्ट का आदेशः उत्तराखंड के तीन जिलों में नहीं मिलेगी शराब
कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य में शराब की बिक्री को धीरे-धीरे कम करे। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति शराब, बियर या नशीली चीजों का सेवन सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा।
वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर या परिसर में शराबी व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने दे। कोई भी व्यक्ति शराब पीकर किसी भी तरीके का कोई शोरशराबा या हुड़दंग नहीं करेगा।
कोर्ट ने यह भी आदेशित किया कि नानकमत्ता गुरुद्वारा, रीठा साहिब गुरुद्वारा और हेमकुंड साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू के पदार्थों का न तो उपभोग करेगा और न ही किसी तरह की बिक्री करेगा।
कोर्ट ने कहा कि अगली वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों एवं धार्मिक स्थलों से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।