फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें

कोर्ट का आदेशः उत्तराखंड के तीन जिलों में नहीं मिलेगी शराब

Fri, 09 Dec 2016 09:06 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल Updated Fri, 09 Dec 2016 09:06 AM IST
विज्ञापन
uttarakhand high court ban wine in uttarakhand three district
नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : PTI

हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा मार्ग के मद्देनजर रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिले में अगले वित्तीय वर्ष से शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देश उत्तराखंड सरकार को दिए है।


 

uttarakhand high court ban wine in uttarakhand three district
wine

कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह राज्य में शराब की बिक्री को धीरे-धीरे कम करे। कोर्ट ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति शराब, बियर या नशीली चीजों का सेवन सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा।

 

uttarakhand high court ban wine in uttarakhand three district

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने घर या परिसर में शराबी व्यक्तियों को इकट्ठा नहीं होने दे। कोई भी व्यक्ति शराब पीकर किसी भी तरीके का कोई शोरशराबा या हुड़दंग नहीं करेगा।

 

विज्ञापन
विज्ञापन
uttarakhand high court ban wine in uttarakhand three district
safdsgd - फोटो : Getty Images

कोर्ट ने यह भी आदेशित किया कि नानकमत्ता गुरुद्वारा, रीठा साहिब गुरुद्वारा और हेमकुंड साहिब के पांच किलोमीटर के दायरे में कोई भी तंबाकू के पदार्थों का न तो उपभोग करेगा और न ही किसी तरह की बिक्री करेगा।

 

विज्ञापन
uttarakhand high court ban wine in uttarakhand three district
हेमकुंड साहिब यात्रा - फोटो : amar ujala

कोर्ट ने कहा कि अगली वित्तीय वर्ष से राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सालयों एवं धार्मिक स्थलों से एक किलोमीटर के दायरे में कोई भी शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी।
 

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed