अगर आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की इस बात का ध्यान नहीं रखा तो आपके नोट अवैध माने जाएंगे।
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अगर ऐसा नहीं किया तो खाली हो जाएगा आपका 'खजाना', नुकसान से बचने के लिए पढ़ें
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, देहरादून
Updated Wed, 27 Dec 2017 08:36 AM IST
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रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया
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दो हजार का नोट
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आरबीआई ने 2000, 500 और 200 रुपए के नए नोट के बार में नया फरमान जारी किया है। अगर इन पर धार्मिक या राजनीतिक नारे या व्यावसायिक प्रयोजन वाले आपत्तिजनक शब्द लिखे मिले तो नए नोट अवैध माने जाएंगे।
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हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यह स्पष्ट किया है कि रंग, स्याही या पेन से लिखे होने पर भी नए नोट वैध माने जाएंगे। बैंकों का चक्कर लगाने वाले लोगों के लिए राहत भरी यह जानकारी सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सामने आई है।
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आरटीआई
नए 2000, 500 और 200 रुपये के नोटों की वैधता के संबंध में आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी के संबंध में आरबीआई की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नोट पर रंग, स्याही अथवा पेन से लिखने से वह अवैध नहीं होगा और लोग ऐसे नोट बैंक खाते में जमा करा सकते हैं।
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भारतीय रिजर्व बैंक
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आरबीआई ने नोट रिफंड नियमावली-2009 का हवाला देते हुए कहा है कि जिस नोट पर आपत्तिजनक शब्द लिखे हों या किसी राजनीतिक या धार्मिक रूप में संदेश या ऐसी भाव वाली कोई अभिव्यक्ति हो तो नोट अवैध माना जाएगा।