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गुनहगारों की जब हुई पेशी तो ऐसे मांगते दिखे दया की भीख
Tue, 09 Aug 2016 04:50 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, गाजियाबाद
Updated Tue, 09 Aug 2016 04:50 PM IST
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दिल्ली-कानपुर हाईवे (एनएच-91) पर मां-बेटी से गैंगरेप मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों में से दो को कोर्ट ने सोमवार को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर दिया।
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29 जुलाई की रात नोएडा से शाहजहांपुर जा रहे दो परिवारों को एनएच-91 पर दोस्तपुर गांव के निकट बंधक बनाकर 7-8 लोगों ने मां-बेटी के साथ गैंगरेप किया।
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पीड़ित परिवार की शिनाख्त पर पुलिस ने सुतारी निवासी रईस, हापुड़ निवासी शावेज और रबूपुरा निवासी जबर सिंह को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को पुलिस ने दो आरोपियों जबर सिंह और शावेज की 10 दिन की रिमांड मांगते हुए कोर्ट को प्रार्थनापत्र दिया था।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों को कड़ी सुरक्षा के बीच अपर जिला व सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या द्वितीय(पॉक्सो एक्ट) के पीठासीन अधिकारी ध्रुव कुमार तिवारी के न्यायालय में पेश किया गया।
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रिमांड पर बहस होने के बाद न्यायाधीश ने दोनों को 72 घंटे की रिमांड पर भेजने का फैसला दिया। अब पुलिस जबर व शावेज से उगलवाएगी बाकी आरोपियों का पता।
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