मशहूर गायक सोनू निगम सिर मुंडवाने के बाद बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अब उन पर कोर्ट केस चलने वाला है।
सिंगर सोनू निगम के खिलाफ दायर याचिका को सीजेएम पानीपत कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कोर्ट ने सोनू निगम के खिलाफ आईपीसी की धारा 294,295,295A,296,500,501 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि सोनू निगम ने सोमवार को ट्वीट कर मस्जिदों में लाउड स्पीकर पर अजान की आवाज से अपनी नींद खराब होने की बात लिखी थी। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा था कि मंदिरों और गुरुद्वारों में भी लाउड स्पीकर बजाकर लोगों की नींद खराब करना गलत है।
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अब सोनू निगम का मौलवी को चैंलेज
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अजान से संबंधित मामले को लेकर एडवोकेट मोमीन मलिक ने सीजेएम पानीपत कोर्ट में बुधवार को आईपीसी की धारा 294,295,295A,296,500,501 के तहत एक क्रिमिनर कंप्लेंट (याचिका) दर्ज कराई।
याचिका में उन्होंने लिखा है कि सोनू निगम के विवादित बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची और वो बहुत गंदा महसूस कर रहे हैं। भारतीय संविधान में क्या किसी को इस तरह की बात करने का अधिकार है।