जहर खाकर जान देने की कोशिश करके सुर्खियों में आई हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी को हाईकोर्ट से सुकून भरी खबर मिली। वहीं, उनके चाहने वालों के लिए भी बड़ी खुशखबरी।
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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सपना की गिरफ्तारी पर आठ मार्च तक रोक जारी रखी है। सपना की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक जारी रखने का फैसला लिया और सुनवाई आठ मार्च तक स्थगित कर दी।
सपना चौधरी ने कुछ माह पूर्व गुड़गांव के सेक्टर 29 में आयोजित एक कार्यक्त्रस्म में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी/एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
शिकायतकर्ता ने सेक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने दो सितंबर को गुड़गांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने सपना की याचिका को खारिज कर दिया था।
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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी
सपना ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि यह रागिनी विभिन्न लोक गायक पिछले चार दशकों से भी अधिक समय से विभिन्न कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। मामले में उसे टारगेट किया जा रहा है और उसका किसी को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।