यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर हुए बवाल के बाद विद्यार्थियों पर देशद्रोह की धारा लगाने वाली पुलिस विवादों में घिर गई है। सवाल ये है कि, प्रदर्शन करना देशद्रोह कैसे?
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Students, cops clash at Panjab University
पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस वृद्धि को लेकर हुए बवाल पर अब पुलिस व यूनिवर्सिटी प्रशासन आमने-सामने आ गई है। इस मसले पर वीसी का कहना है कि उनकी शिकायत में इंटर स्टेट यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी करने का आरोप लगाया गया था।
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Students, cops clash at Panjab University
जबकि डीएसपी सेंट्रल रामगोपाल ने बताया कि पीयू की पहली शिकायत में स्टेट के खिलाफ होने का आरोप मिला था, जिसकी दो बार वेरिफिकेशन की गई। लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद पीयू प्रशासन अपने पहले बयान से मुकरकर दूसरा बयान देना शुरू कर दिया। इसके बाद एफआईआर के अंदर से धारा 124 हटाई गई।
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पुलिस की लापरवाही
जिला अदालत के वकील हरीश भारद्वाज के अनुसार एफआईआर में किसी भी धारा को दर्ज करने से पहले पुलिस के पास एक ठोस आधार होनी चाहिए। जिसको आधार बनाकर पुलिस ने लगाई धारा पर कार्रवाई करवा सके। वारदात होने पर दोपहर बाद मिली शिकायत पर पुलिस ने तत्काल आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह की धारा जोड़कर शाम तक धारा हटवा दी। इसके पीछे पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस अपनी जांच के बाद एफआईआर में लिखी धारा हटाने व अन्य धारा जोड़ने की पॉवर रखती है।
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पुलिस की विज्ञप्ति में 124 ए धारा का जिक्र नहीं
पुलिस ने दर्ज एफआईआर का बुधवार को प्रेस नोट जारी किया, जिसमें पुलिस ने धारा 124 ए (देशद्रोह) का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन लोगों का कहना है आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में जल्दबाजी क्यों दिखाई।