अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो पहले ये शर्त पूरी करनी होगी, उसके बाद ही ज्वॉइनिंग कर पाएंगे। एक क्लिक करके यहां जानिए नया नियम।
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दरअसल, हरियाणा में सरकारी नौकरी पाने की चाहत रखने वाले युवाओं को दहेज का मोह छोड़ना होगा। अगर दहेज लिया तो नौकरी से हाथ धोने पड़ सकते हैं। मनोहर लाल सरकार ने दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए बड़ा निर्णय लिया है। जब भी कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में आएगा तो उसे लिखित में शपथ-पत्र देना होगा कि वह जब कभी भी वैवाहिक गठबंधन में बंधेगा तो वह दहेज नहीं लेगा। साथ ही दहेज न लेने के कानून का सख्ती से पालन करेगा।
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मुख्य सचिव डीएस ढेसी ने निर्णय को सख्ती से लागू कराने के निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार और सभी जिला उपायुक्तों को जारी कर दिए हैं। हरियाणा सिविल सेवाएं (सरकारी कर्मचारी कंडक्ट) नियम, 2016 के नियम 18(2) के तहत मुख्य सचिव ने इस संबंध में पत्र भी लिखा है। मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों को इन दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करने के लिए कहा है।
पत्र के अनुसार वैवाहिक गठबंधन के साथ जुड़ने वाले व्यक्ति को अपने ससुराल पक्ष से प्राप्त किसी भी प्रकार की संपति या धनराशि इत्यादि के बारे में भी जानकारी देनी होगी। हर सरकारी कर्मचारी को अपने विवाह के बाद विभागाध्यक्ष को शपथ-पत्र देना होगा कि उसने विवाह के दौरान किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया है। सरकार ने फर्जीवाड़ा रोकने के लिए शपथ पत्र पर सरकारी कर्मी की पत्नी, पिता और ससुर के हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं।
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तीन साल के शासनकाल में सरकार के बड़े निर्णय
पढ़ी लिखी होंगी पंचायतें। सरपंच-पंच के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित। सुप्रीम कोर्ट तक गया मामला, जीती सरकार। देश में पहला राज्य बना। एडिड स्कूलों के टेक ओवर स्टाफ के लिए लगाई शर्त। एक ही पति व पत्नि होने का देना होगा शपथ पत्र। सरकारी कर्मियों पर बिजली बिलों का बकाया होने पर गिरेगी गाज। विभागीय स्तर पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई। महिलाओं को मकान का मीटर कनेक्शन होने पर दी जा रही 10 पैसे प्रति यूनिट छूट की खत्म।