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नोट बदलवाने को लेकर दिमाग में जो भी सवाल हैं, जानिए उनके जवाब
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Sun, 13 Nov 2016 09:08 AM IST
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currency exchange
- फोटो : AmarUjala
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500/1000 के नोट बैंक से बदलवाने को लेकर लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल उभर रहे हैं, जिनके जवाब उन्हें यहां एक क्लिक करके मिल जाएंगे।
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- फोटो : AmarUjala
सवालः मेरे पास एक करोड़ रुपए कैश है। मैं इसे बैंक में जमा कराने जा रहा हूं। क्या मुझे 200 प्रतिशत पेनाल्टी देनी होगी?
जवाबः आप जितना चाहें पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। पर अगर आप 2.5 लाख रु.से ज्यादा जमा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाएगा। डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिटर्न से मिलान करेगा। पैसे आय से ज्यादा हुए तो उस पर टैक्स और जुर्माना लगेगा। जुर्माना टैक्स का 200 प्रतिशत होगा।
जवाबः आप जितना चाहें पैसा बैंक में जमा करा सकते हैं। पर अगर आप 2.5 लाख रु.से ज्यादा जमा करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताया जाएगा। डिपार्टमेंट आपके टैक्स रिटर्न से मिलान करेगा। पैसे आय से ज्यादा हुए तो उस पर टैक्स और जुर्माना लगेगा। जुर्माना टैक्स का 200 प्रतिशत होगा।
Challenges people face for currency notes exchange in mazor cities
सवालः अब मान लें कि आपका 1 करोड़ रुपया नॉन डिक्लेयर इनकम है। तो...
जवाबः इस 1 करोड़ रुपए का 30%यानी 30 लाख टैक्स कटेंगे। अब इस टैक्स का 200% यानी 60 लाख रु.जुर्माना लगेगा। इसका मतलब हुआ आप सिर्फ 10 लाख रुपए ही घर लेकर जा सकेंगे,लेकिन अगर यह डिक्लेयर इनकम है और आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं,तो फिर कोई कटौती नहीं होगी।
जवाबः इस 1 करोड़ रुपए का 30%यानी 30 लाख टैक्स कटेंगे। अब इस टैक्स का 200% यानी 60 लाख रु.जुर्माना लगेगा। इसका मतलब हुआ आप सिर्फ 10 लाख रुपए ही घर लेकर जा सकेंगे,लेकिन अगर यह डिक्लेयर इनकम है और आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं,तो फिर कोई कटौती नहीं होगी।
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सवालः अगर ये 1 करोड़ रुपए डिक्लेयर नहीं है और मैं इसे जमा नहीं कराता हूं तो?
जवाबः 500/1000 के नोट हैं तो नहीं चलेंगे। इनकम टैक्स रेड में पकड़े गए तो और सख्त कार्रवाई होगी।
सवालः मैं 1 करोड़ को अलग-अलग लोगों के खाते में 2-2 लाख जमा करा दूं तो?
जवाबः पॉसिबल तो है। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए 30 दिसंबर तक ऐसे ट्रांजैक्शन पर नजर रहेगी। पिछला रिटर्न देखा जा सकता है। सोर्स पूछा जा सकता है।
जवाबः 500/1000 के नोट हैं तो नहीं चलेंगे। इनकम टैक्स रेड में पकड़े गए तो और सख्त कार्रवाई होगी।
सवालः मैं 1 करोड़ को अलग-अलग लोगों के खाते में 2-2 लाख जमा करा दूं तो?
जवाबः पॉसिबल तो है। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी पता है कि ऐसा हो सकता है। इसलिए 30 दिसंबर तक ऐसे ट्रांजैक्शन पर नजर रहेगी। पिछला रिटर्न देखा जा सकता है। सोर्स पूछा जा सकता है।
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एटीएम के बाहर लगी भीड़
सवालः मेरे यहां दो दिन पहले शादी थी। गिफ्ट में 5 लाख के 500/1000 रु.के नोट जमा हो गए हैं। अब मैं क्या करूं?
जवाबः आप सभी नोट बैंक से बदलवा सकते हैं। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने शादी के सबूत देने होंगे। मसलन शादी का इन्विटेशन कार्ड, होटल या मैरिज हॉल का बिल,केटरर का बिल आदि। ताकि दावा साबित कर सकें। 1 लाख रु.से ज्यादा के गिफ्ट पर पूछताछ हो सकती है। बताना पड़ेगा कि किसने-कितने पैसे दिए।
जवाबः आप सभी नोट बैंक से बदलवा सकते हैं। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने शादी के सबूत देने होंगे। मसलन शादी का इन्विटेशन कार्ड, होटल या मैरिज हॉल का बिल,केटरर का बिल आदि। ताकि दावा साबित कर सकें। 1 लाख रु.से ज्यादा के गिफ्ट पर पूछताछ हो सकती है। बताना पड़ेगा कि किसने-कितने पैसे दिए।