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ध्यान दें: 10 रुपये का सिक्का लेने से मना किया तो होगी कानूनी कार्रवाई

Mon, 14 Nov 2016 04:07 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़/मनीमाजरा
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़/मनीमाजरा Updated Mon, 14 Nov 2016 04:07 PM IST
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If you refuse to take Rs 10 coin, may you have legal action
10 रुपये का सिक्का करवा सकता है जेल
ध्यान दें, अगर कोई आपका 10 रुपये का सिक्का लेने से मना कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है, बस आपको करना होगा ये।
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दस रुपये का सिक्का
देशभर में 500 और 1000 के नोटबंदी की घोषणा के बीच ट्राइसिटी में 10 रुपये के नकली सिक्के के प्रचलन की चर्चा क्या फैली कि दुकानदार इसके लेनदेन से कतराने लगे हैं। इसे लेकर उनका तर्क यह है कि उन्हें असली-नकली की पहचान नहीं है, इसलिए वे इसे ले नहीं रहे हैं। 
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दस रुपये का सिक्का
वहीं दूसरी ओर लोग भी इसे लेने से मना कर देते हैं। दिल्ली में 10 रुपये के नकली सिक्कों की फैक्टरी पकड़े जाने और उसके बाद सोशल मीडिया पर नकली सिक्कों का मैसेज वायरल होने के बाद दुकानदारों में संशय बना हुआ है।
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10 रुपए के सिक्के
यह है सिक्का अधिनियम
सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार सिक्कों का प्रचलन एक लीगल टेंडर है। कोई भी व्यक्ति अथवा सरकारी संस्था जैसे कि बैंक या अन्य तय सीमा तक किसी भी तरह के सिक्के को लेने से इंकार नहीं कर सकता है। तय सीमा में सिक्के लेने से इंकार करने पर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है। 
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दस रुपये के सिक्के की पहचान - फोटो : getty image
अगर कोई दुकानदार या व्यक्ति भी इसे लेने से मना करता है तो उसकी सूचना आरबीआई या पुलिस को दें। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती। वहीं बैंक भी अगर तय सीमा तक सिक्के लेने से मना करें तो उनकी भी शिकायत आरबीआई से कर सकते हैं।
 
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