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GST की नई दरें लागू होने के बाद क्या क्या और कितना सस्ता हुआ, जानिए
Mon, 09 Oct 2017 09:10 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 09 Oct 2017 09:10 AM IST
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gst
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100 दिनों के बाद लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव कर दिया है। जानिए अब क्या क्या चीजें सस्ती हो गई हैं...
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जीएसटी
- फोटो : SOCIAL MEDIA
जीएसटी काउंसिल की बैठक में 27 आइटमों पर टैक्स की दरें घटाने का ऐलान किया गया। छोटे और मझोले व्यापारियों को भी बड़ा उपहार मिला है। एसी रेस्टोरेंट में खाने के शौकीनों को भी सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इन रेस्टोरेंटों में खाना-पीना सस्ता हो जाएगा, पहले एसी रेस्टोरेंट में खाने पर 18 फीसदी टैक्स लगता था जो अब घटकर 12 फीसदी हो जाएगा।
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जीएसटी
- फोटो : Amar Ujala
खाखड़ा व प्लेन चपाती पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। बच्चों के पैकेज्ड फूड पर 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत कर दिया गया है। कपड़ा व्यापारियों को मैनमेड यार्न पर टैक्स 18 से घटाकर 12 फीसदी कर दिया गया है। डीजल इंजन और पंप के पुर्जों पर टैक्स 28 से घटाकर 18 फीसदी किया गया। अनब्रैंडेड नमकीन पर टैक्स 12 से 5 फीसदी किया गया।
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GST impact
क्लिप और पिन जैसे स्टेशनरी वस्तुओं पर टैक्स 28 से 18 फीसदी टैक्स किया गया। अनब्रैंडेड आयुर्वेदिक दवाओं पर टैक्स 12 से पांच फीसदी किया गया। जरी के काम और आर्टीफिशयल ज्वैलरी पर जीएसटी 12 से घटाकर 5 फीसदी किया गया। ई-वेस्ट पर टैक्स 28 से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है। मार्बल और ग्रेनाइट को छोड़कर दूसरे स्टोन, स्टेशनरी पर जीएसटी 28 से 18 फीसदी कर दी गई है।
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gst
- फोटो : सोशल मीडिया
प्लास्टिक, रबर वेस्ट पर जीएसटी 18 से 5 फीसदी जबकि पेपर वेस्ट पर 12 से 5 फीसदी कर दी गई है। ईवेस्ट पर जीएसटी 28 से 5 फीसदी। कटे हुए आम पर जीएसटी 12 से 5 फीसदी। जॉब वर्क करने वालों के लिए जीएसटी की दरें 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दी गई हैं।
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