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सिंगर सपना के लाखों चाहनेवालों को मिली हाईकोर्ट से अच्छी खबर, देखिए क्या?

Sat, 29 Oct 2016 09:34 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Sat, 29 Oct 2016 09:34 AM IST
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Good news for Sapna's millions fans from highcourt, must read
सपना चौधरी - फोटो : अमर उजाला

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की रागिणी गायिका सपना चौधरी की जमानत याचिका पर वीरवार को आगे सुनवाई करते हुए जस्टिस जितेंद्र चौहान ने इस पूरे मामले की फिर से कराने का फैसला लेते हुए सपना चौधरी को पुलिस जांच में शामिल होने के आदेश जारी किए। 

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सपना चौधरी के साथ सनी लियोनी का वीडियो

हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की पिछली सुनवाई के समय सपना चौधरी को प्रदान की अंतरिम जमानत को फिलहाल बहाल रखा है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। वीरवार को मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से उस विवादित रागिणी के प्रसारण व सार्वजनिक मंचों पर गाए जाने पर रोक लगाने की मांग की, जिसे एक जाति विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचती है।

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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी का बोल्ड डांस

इस पर सपना चौधरी के वकील प्रेमजीत सिंह हुंडल ने हाईकोर्ट से कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है यदि हाईकोर्ट विवादित रागिणी के प्रसारण पर रोक लगाता है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में सपना और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर दोनों पेश हुए थे और हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को समझौता करने की सलाह दी थी। 

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हरियाणवी सिंगर सपना चौधरी

लेकिन तंवर का रुख नकारात्मक रहा। उनका कहना था कि उनके खिलाफ कई झूठे मामले दर्ज हो चुके हैं और उन्हें धममियां मिल रही है। हाईकोर्ट ने तब सपना की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई वीरवार तक टाल दी थी।

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सपना चौधरी - फोटो : अमर उजाला

गौरतलब है कि करीब 3 माह पूर्व हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने सैक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्त्रस्म में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी-एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। 

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