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जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

Thu, 23 Apr 2015 07:41 AM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़
टीम डिजिटल/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Thu, 23 Apr 2015 07:41 AM IST
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जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

driving licence and lerner driving licence related important informations

मोटर वीकल एक्ट, 1988 की धारा 3(1) के मुताबिक वाहन चलाने के लिए ड्राइव‌िंग लाइसेंस जरूरी है। यह पूरे देश में मान्य होता है। इससे आपको बेझिझक वाहन चलाने का हक मिल जाता है। इसे एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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सरकार ने हर वाहन चलाने वाले के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य किया है। अगर कोई बिना लाइसेंस के वाहन चलाता है तो पहली बार पकडे़ जाने पर 500 रुपये का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये का जुर्माने होता है। साथ ही 3 महीने की जेल की सजा भी हो सकती है। दिल्ली समेत पूरे देश में यह कानून लागू है।

जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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ड्राइव‌िंग लाइसेंस देश का कोई भी नागरिक बनवा सकता है। चाहे वह दीवालिया हो, मानसिक रूप से बीमार हो या विकलांग हो, लेकिन एक शर्त यह है कि जहां के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया जा रहा है, वहां वह इंसान स्‍थायी तौर से रहता हो और उसके पास इसका सबूत भी हो।

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जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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ड्राइविंग लाइसेंस किसी भी उम्र के व्यक्ति का नहीं बनाया जाता। इसके लिए आयुसीमा तय की गई है। अगर आप बाइक, गियर वाले स्कूटर, कार या जीप जैसे फोर वीलर चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। टैक्टर और दूसरे किसी वाहन के लिए 21 साल की उम्र के बाद लाइसेंस बनता है।

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जानिए, ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बेहद अहम जानकारियां

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दिल्ली समेत देश में राज्य सरकारों के ट्रांसपोर्ट विभाग ड्राइविंग लाइसेंस जारी करते हैं। इसके लिए कुछ नियम-कायदे बनाए गए हैं और एक निश्चित प्रक्रिया के तहत ही ड्राइव‌िंग लाइसेंस बनाए जाते हैं।

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