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जेल से बाहर नहीं आएगा राम रहीम, सीबीआई की टिप्पणी- बाबा कट्टर अपराधी, खतरा बन सकता है

Thu, 02 May 2019 10:59 AM IST
खुशबू गोयल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: खुशबू गोयल Updated Thu, 02 May 2019 10:59 AM IST
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Dera Sacha Sauda Ram Rahim Stepped Back on Petition in High Court to attend a marriage
राम रहीम
डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम 30 दिन के लिए जेल से बाहर आना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बाबा ने याचिका वापस ले ली है, यहां जानिए पूरा मामला।
Dera Sacha Sauda Ram Rahim Stepped Back on Petition in High Court to attend a marriage
राम रहीम
दरअसल, बाबा ने गोद ली बेटी की 10 मई को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए अपनी सजा एक माह के लिए निलंबित करने की अपील की थी। उसकी याचिका पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को तथ्यों की जांच करके रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए। एक मई को सुनवाई के दौरान डेरामुखी की मांग पर सरकार और सीबीआई ने कड़ा विरोध किया। हाईकोर्ट भी डेरा प्रमुख को राहत देने के पक्ष में नहीं दिखा तो डेरामुखी के वकील ने याचिका को वापस ले लिया।
Dera Sacha Sauda Ram Rahim Stepped Back on Petition in High Court to attend a marriage
राम रहीम
याचिका वापस लिए जाने पर हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। डेरामुखी गुरमीत सिंह राम-रहीम ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके बताया है कि गुरांश जब महज छह वर्ष की थी तो उसके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उसने गुरांश को गोद ले लिया और उसकी पूरी परवरिश की। गुरांश के स्कूली दस्तावेजों, आधार कार्ड और अन्य सभी दस्तावेजों में पिता के नाम पर उसका ही नाम दर्ज है। अब 10 मई को गुरांश की शादी है और सात मई को रिंग सेरेमनी है।

 
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Dera Sacha Sauda Ram Rahim Stepped Back on Petition in High Court to attend a marriage
राम रहीम
ऐसे में गुरांश का पिता होने के नाते याचिकाकर्ता को ही उसका कन्यादान करना है। इसके अलावा भी अन्य कई कार्यक्रम हैं, जिसमें याचिकाकर्ता का शामिल होना बेहद जरूरी है। राम रहीम ने बताया कि विवाह समारोह के निमंत्रण पत्र भी छप चुके हैं। उसे पिता होने के सभी फर्ज पूरे करने हैं। इसलिए सजा को एक महीने के लिए निलंबित कर बेटी के विवाह और अन्य कार्यक्रमों में उसे शामिल होने की अनुमति दी जाए।

 
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Dera Sacha Sauda Ram Rahim Stepped Back on Petition in High Court to attend a marriage
राम रहीम
सीबीआई ने डेरामुखी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसे पहले ही दो मामलों में दोषी करार दिया जा चुका है। एक मामले में उसे 20 वर्ष और दूसरे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा गुरमीत राम रहीम के खिलाफ कुछ मामले अभी लंबित हैं। डेरामुखी कट्टर अपराधी है और उसे किसी भी सूरत में राहत नहीं दी जानी चाहिए। हरियाणा सरकार ने कहा कि डेरामुखी की सजा अगर निलंबित की गई तो उससे कानून व्यवस्था प्रभावित होगी।
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