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छोटे भाई की बहू को दो युवकों संग अंतरंग देखा तो मार डाला, अब भुगतेगा सजा

Fri, 12 Aug 2016 02:58 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, जालंधर
अमर उजाला ब्यूरो, जालंधर Updated Fri, 12 Aug 2016 02:58 AM IST
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brother's wife killed by elder murder  due to extramarital affairs at jalandhar punjab
dead body - फोटो : amar ujala
छोटे भाई की मौत हुई तो विधवा के दो युवकों संग अंतरंग संबंध बन गए। जेठ से बर्दाश्त न हुआ तो विधवा का कत्ल कर दिया। आज उसे सजा मिल गई। देखिए, ये रिपोर्ट।

हत्या कर उसे गटर में फेंक दिया

brother's wife killed by elder murder  due to extramarital affairs at jalandhar punjab
parijan - फोटो : amar ujala
मामला, अप्रैल 2014 का है। एक जेठ ने अपनी विधवा बहू के दो युवकों के साथ अवैध संबंधों के चलते हत्या कर उसे गटर में फेंक दिया था। अतिरिक्त सैशन जज डा. हरप्रीत कौर की अदालत ने विधवा को अपहृत कर उसकी हत्या कर लाश को खुदबुर्द करने के मामले में उसके जेठ जालंधर निवासी मोहिन्द्र सिंह को मुजरिम करार देते हुए उम्रकैद, 20000 रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा का हुक्म दिया गया। 

कोल्डड्रिंक पिलाई और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी

brother's wife killed by elder murder  due to extramarital affairs at jalandhar punjab
dead body - फोटो : amar ujala
रणजीत कौर निवासी बलदेव नगर ने बयान दिया था कि उसकी विधवा बहन को उसके जेठ महिन्द्र सिंह ने पैसे उधार दिलवाने के लिए बुलाया परन्तु बाद में वह घर वापस न आई। हत्या का खुलासा होने पर पता चला था कि जेठ ने पहले उसे कोल्डड्रिंक पिलाई और फिर गला घोंटकर हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके कपड़े कैंची से काटे और उसे खेतों में जला दिया। फिर शव और अकेले ही घसीटते हुए गटर में ले जाकर फेंक दिया था। 
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शव घसीटते हुए गटर में फेंक दिया

brother's wife killed by elder murder  due to extramarital affairs at jalandhar punjab
parijan with dead body - फोटो : amar ujala
जालंधर की डिवीजन नंबर 8 की पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। तफ्तीश के दौरान पता चला कि महिन्द्र सिंह ने अपनी भाभी की हत्या कर लाश खुर्दबुर्द कर दी थी जो पुलिस ने कुछ दिन बाद  गंदे गटर से बरामद की थी। पुलिस ने महिन्द्र सिंह के विरुद्ध अपनी भाभी का अपहरण करने का मामला धारा 364, 302, 201 के तहत दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। उसी मामले में अदालत ने आज मोहिन्द्र सिंह को मुजरिम करार देते हुए सजा सुनाई।
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