जहर खाकर सुसाइड का प्रयास कर सुर्खियों में आई हरियाणवी सिंगर और डांसर सपना चौधरी को आज हाईकोर्ट से बड़ी खुशखबरी मिली।
हाईकोर्ट ने सपना की गिरफ़्तारी पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। मामला विवादित रागिनी से जुड़ा है। मामले में सपना चौधरी को हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दे रखी है। मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से उस विवादित रागिणी के प्रसारण व सार्वजनिक मंचों पर गाए जाने पर रोक लगाने की मांग की, जिसे एक जाति विशेष के सम्मान को ठेस पहुंचती है।
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sapna chaudhary
- फोटो : अमर उजाला
पिछली सुनवाई में सपना चौधरी के वकील प्रेमजीत सिंह हुंडल ने हाईकोर्ट से कहा कि उन्हें इस पर कोई एतराज नहीं है यदि हाईकोर्ट विवादित रागिणी के प्रसारण पर रोक लगाता है। पिछली सुनवाई पर हाईकोर्ट में सपना और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर दोनों पेश हुए थे और हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को समझौता करने की सलाह दी थी। साथ ही सपना की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई टाल दी थी।
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सपना चौधरी
- फोटो : सपना के फेसबुक से
गौरतलब है कि करीब 3 माह पूर्व हरियाणवी रागनी गायिका सपना चौधरी ने सैक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित एक कार्यक्त्रस्म में रागिनी प्रस्तुत की थी। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी-एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है।
शिकायतकर्ता ने सैक्टर-29 पुलिस थाना में सपना व अन्य लोगों के खिलाफ उक्त एक्ट के तहत मामला दर्ज करवा दिया था। इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए सपना चौधरी ने 2 सितम्बर को गुडग़ांव जिला अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। 6 सितंबर को अदालत ने याचिका पर सुनवाई की थी और जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।