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ध्यान दें: 31 मार्च से पहले ये काम भी जरूर निपटा लें, नहीं तो बाद में पछताएंगे
amarujala.com- Written by: रिशु राज सिंह
Updated Wed, 29 Mar 2017 09:22 AM IST
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1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये सारे नियम
- फोटो : Demo Pic
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31 मार्च आने वाला है और अगर आपने अभी तक इन जरूरी कामों को नहीं निपटाया है तो बता दें कि 1 अप्रैल से कई नियम बदलने वाले है, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स
1. टैक्स बचाएं
टैक्स बचाना है तो सभी निवेश और खर्चों का हिसाब-किताब 31 मार्च से पहले ही कर लें। वित्त वर्ष खत्म होने के बाद 2016-17 के टैक्स में छूट के लिए फाइल नहीं कर पाएंगे।
टैक्स बचाना है तो सभी निवेश और खर्चों का हिसाब-किताब 31 मार्च से पहले ही कर लें। वित्त वर्ष खत्म होने के बाद 2016-17 के टैक्स में छूट के लिए फाइल नहीं कर पाएंगे।
अारबीअाई
2. नोट बदलने की आखिरी तारीख
नोटबंदी के कारण चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को सरकार की ओर से देशभर में आरबीआई की केवल पांच ब्रांच में ही बदल जा रहा है। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद पुराने नोट कहीं पर भी नहीं बदलें जाएंगे। हालांकि यहां भी केवल एनआरआई या वो लोग ही नोट बदल सकते हैं जो 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर थे।
नोटबंदी के कारण चलन से बाहर हुए 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को सरकार की ओर से देशभर में आरबीआई की केवल पांच ब्रांच में ही बदल जा रहा है। इसके लिए आखिरी तारीख 31 मार्च है। इसके बाद पुराने नोट कहीं पर भी नहीं बदलें जाएंगे। हालांकि यहां भी केवल एनआरआई या वो लोग ही नोट बदल सकते हैं जो 8 नवंबर से 30 दिसंबर तक देश से बाहर थे।
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- फोटो : File Photo
3. पीपीएफ अकाउंट
अगर आपने अलग से पीपीएफ अकाउंट खोला है तो उसमें आपका सालाना योगदान कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। अगर आपने इस साल इसमें इस राशि से कम पैसे अकाउंट में डाले हैं तो इस 31 मार्च से पहले पीपीएफ अकाउंट में पैसे डाल लें। ऐसा न करने पर सरकार आपसे हर साल 50 रुपये बतौर पेनल्टी वसूल लेगी।
अगर आपने अलग से पीपीएफ अकाउंट खोला है तो उसमें आपका सालाना योगदान कम से कम 500 रुपये होना चाहिए। अगर आपने इस साल इसमें इस राशि से कम पैसे अकाउंट में डाले हैं तो इस 31 मार्च से पहले पीपीएफ अकाउंट में पैसे डाल लें। ऐसा न करने पर सरकार आपसे हर साल 50 रुपये बतौर पेनल्टी वसूल लेगी।
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- फोटो : फाइल फोटो
4. एनपीएस
एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) टियर 1 अकाउंट होल्डर्स को कम से कम एक हजार रुपये हर वित्त वर्ष के दौरान अपने अकाउंट में डालने होते हैं। अगर इसमें आपने इसमें एक हजार रुपये से कम योगदान दिया है तो 31 मार्च से पहले इसमें पैसे डाल दें, नहीं तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है।
एनपीएस (नेशनल पेंशन स्कीम) टियर 1 अकाउंट होल्डर्स को कम से कम एक हजार रुपये हर वित्त वर्ष के दौरान अपने अकाउंट में डालने होते हैं। अगर इसमें आपने इसमें एक हजार रुपये से कम योगदान दिया है तो 31 मार्च से पहले इसमें पैसे डाल दें, नहीं तो आपका खाता फ्रीज हो सकता है।