बिहार के औरंगाबाद में एक महिला ने बीमा कराने के लिए बीमा कंपनी एलआईसी को राशि दी। लेकिन कंपनी ने बीमा नहीं किया। बीमा न होने पर महिला ने कंपनी से राशि वापस मांगी। राशि वापस न होने पर बीमा कंपनी को वकालतन नोटिस दी गई, फिर भी राशि नहीं मिली। थक-हार कर पीड़िता ने उपभोक्ता अदालत की शरण ली। अदालत में 10 साल तक मामला चला। उसके बाद आखिरकार बुधवार को पीड़ित महिला को बीमा कंपनी से सूद सहित अपनी रकम मिली।
LIC: रकम लेकर बीमा करने से मुकरी इंश्योरेंस कंपनी, उपभोक्ता फोरम ने 10 साल बाद पीड़िता को सूद समेत दिलाई राशि
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
Published by: हिमांशु प्रियदर्शी
Updated Wed, 22 May 2024 07:51 PM IST
सार
LIC: रकम लेकर बीमा करने से मुकरी इंश्योरेंस कंपनी, उपभोक्ता फोरम ने 10 साल बाद पीड़िता को सूद समेत दिलाई राशि
Bihar: After not taking insurance, consumer forum got victim money from LIC along with interest after 10 years
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