पार्किंग में खड़ी कार पर अचानक खरोंच दिख जाए तो किसी भी कार मालिक का परेशान होना स्वाभाविक है। कई बार ऐसी खरोंच बच्चों के खेलने के दौरान भी लग सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कार मालिक इस नुकसान के लिए बीमा कंपनी से क्लेम ले सकता है।
जानें इंश्योरेंस क्लेम का जरूरी नियम: पार्क की हुई कार पर बच्चों ने लगा दी खरोंच, तो क्या मिलेगा बीमा क्लेम?
जब कोई अपनी कार को किसी पार्किंग में खड़ी करता है और वापस आने पर उस पर खरोंच दिखता है, तो परेशान होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में क्लेम मिलेगा या नहीं? यहां जानें इस जरूरी सवाल का जवाब।
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस में मिलेगा क्लेम?
अगर कार के पास केवल थर्ड-पार्टी बीमा है, तो अपनी कार पर लगी खरोंच या बॉडी को हुए नुकसान के लिए क्लेम नहीं मिलेगा। थर्ड-पार्टी बीमा मुख्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति या उसके वाहन को हुए नुकसान की जिम्मेदारी को कवर करता है।
इसलिए, पार्क की हुई कार पर बच्चों द्वारा लगी खरोंच की मरम्मत का खर्च कार मालिक को स्वयं उठाना पड़ सकता है।
कंप्रीहेंसिव या बंपर-टू-बंपर पॉलिसी में क्या होगा?
अगर कार पर कंप्रीहेंसिव या बंपर-टू-बंपर बीमा पॉलिसी है, तो ऐसी खरोंच के लिए क्लेम किया जा सकता है। इस तरह के नुकसान को आमतौर पर अचानक और अनजाने में हुआ नुकसान माना जा सकता है।
ऐसी स्थिति में बच्चों की उम्र, उनकी मंशा या यह साबित करना कि गलती किसकी थी, जरूरी नहीं होता। बीमा कंपनी के लिए यह महत्वपूर्ण होता है कि नुकसान अचानक और अनजाने में हुआ हो।
हालांकि, अगर खरोंच बहुत मामूली है और पेंट या बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। तो बीमा कंपनी इसे सामान्य टूट-फूट मानते हुए क्लेम स्वीकार न भी करे।
क्लेम करने से पहले क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
कार पर खरोंच लगने के बाद क्लेम करने की स्थिति में कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है:
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नुकसान की तुरंत और स्पष्ट तस्वीरें लें।
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पार्किंग वाली जगह की भी तस्वीरें रखें। ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कार खड़ी हुई थी।
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अगर खरोंच काफी गहरी है या पेंट उखड़ गया है। तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में सामान्य डायरी या साधारण शिकायत दर्ज कराना उचित हो सकता है।
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क्लेम करते समय सही जानकारी दें और किसी बड़े हादसे की झूठी कहानी न बनाएं।
क्या छोटे नुकसान के लिए इंश्योरेंस क्लेम करना हमेशा सही है?
नो-क्लेम बोनस (NCB) का नुकसान: छोटी खरोंच के लिए बीमा क्लेम करने से पहले मरम्मत का खर्च और संभावित नुकसान का आकलन जरूर करना चाहिए। क्लेम लेने पर आपका नो-क्लेम बोनस प्रभावित हो सकता है। यदि आप पूरे साल कोई क्लेम नहीं करते हैं, तो आपको इंश्योरेंस रिन्यूअल पर 'नो-क्लेम बोनस' (NCB) के रूप में प्रीमियम पर बड़ी छूट मिलती है। स्क्रैच का क्लेम करते ही आपका NCB शून्य (Zero) हो जाएगा।
जेब से खर्च करने की समझदारी: कई मामलों में मामूली खरोंच की मरम्मत का खर्च स्वयं उठाना ज्यादा समझदारी भरा हो सकता है। अगर स्क्रैच को ठीक कराने का खर्च मामूली है, तो उसे अपनी जेब से बनवाना ज्यादा फायदेमंद होता है। इसलिए केवल बड़े डिस्काउंट या पॉलिसी कवर को देखकर क्लेम करने से पहले, मरम्मत की लागत और नो-क्लेम बोनस में संभावित नुकसान की तुलना करना बेहतर रहेगा।