लोकसेवा गारंटी अधिनियम लागू, इतने दिन में मिलेगा जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र
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हिमाचल की जनता को अब दो दिन के भीतर जन्म-मृत्यु प्रमाण और 30 दिन के भीतर पानी और सीवरेज का कनेक्शन मिलेगा। सरकार ने शहरी निकायों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू कर दिया है।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास विभाग) मनीषा नंदा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अगर अधिकारी जनता को निर्धारित समय पर यह सेवा उपलब्ध नहीं करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
उपभोक्ताओं को औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही यह नियम लागू माना जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक विवाह की रजिस्ट्रेशन भी दो दिन के भीतर करनी होगी। इसके अलावा भवन निर्माण की नई स्वीकृति 90 दिन के भीतर दिया जाना अनिवार्य किया गया है।
भवन की पूर्ण रूप से स्वीकृति 90 दिन और पुरानी पद्धति पर भवनों की स्वीकृति 60 दिन के भीतर देनी होगी। सरकार ने हिमाचल में सभी शहरी निकायों, नगर पंचायत और नगर निगम को जारी किए हैं।
डीए की घोषणा से कर्मचारी गदागद
कर्मचारियों को 6 फीसदी डीए दिए जाने की घोषणा पर अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आभार जताया है। प्रदेश महासंघ प्रवक्ता एमआर वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कभी भी कर्मचारियों को नाराज नहीं किया है।
15 अगस्त से पहले महासंघ का प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष एसएस जोगटा की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिला था। उस समय मुख्यमंत्री से डीए किस्त जारी करने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से 4-9-14 और कर्मचारियों की 60 साल सेवानिवृत्त आयु का मामला भी उठाया गया है।
अध्यक्ष एसएस जोगटा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञान ठाकुर, महासचिव गोपाल कृष्ण शर्मा, कोषाध्यक्ष सुधामा राम शर्मा, उपाध्यक्ष गंगा राम डोगरा और पद्म ठाकुर, अतिरिक्त महासचिव, तरलोक ठाकुर, संयुक्त सचिव राजीव चौहान ने संयुक्त बयान में मुख्यमंत्री का आभार जताया है।