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नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद हत्या करने के मामले में एक युवक को सजा-ए मौत

Mon, 20 Aug 2018 10:02 PM IST
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, सागर
क्राइम डेस्क, अमर उजाला, सागर Updated Mon, 20 Aug 2018 10:02 PM IST
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A man sentenced to death in a minor girl gang rape and murder case in Sagar district
प्रतीकात्मक तस्वीर

सागर जिले की बीना कस्बे स्थित अदालत ने पिछले साल दिसंबर में देवल गांव में 14 वर्षीय एक बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को सोमवार को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग है और उसके खिलाफ मामला विचाराधीन है।

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प्रथम अपर सत्र न्यायालय बीना के न्यायाधीश आलोक मिश्रा ने 14 वर्षीय बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में देवल गांव निवासी रब्बू उर्फ सर्वेश सेन (22) को भादंवि की धारा 302 एवं 376ए में मृत्युदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा, अदालत ने रब्बू को भादंवि की धारा 376डी में आजीवन कारावास एवं 450 में 10 वर्ष की सजा भी दी। 
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न्यायाधीश ने रामचरित मानस का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘अबोध बालिकाओं के साथ दुराचार करने वालों को समाज में जीवित रहने का अधिकार नहीं है।’’ लोक अभियोजक राजेन्द्र कुमार ने बताया कि दोनों आरोपियों ने इस बालिका के साथ 7 दिसंबर 2017 को रात करीब साढ़े आठ बजे बीना के ग्राम देवल में उसी के घर में घुसकर सामूहिक बलात्कार किया था। मामले की विवेचना 21 दिन में पूर्ण कर 28 दिसंबर 2017 को चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और मामले के सुनवाई के बाद आज फैसला आया।
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उन्होंने कहा कि घटना के दिन यह बालिका घर पर अकेली थी और टेलीविजन देख रही थी। तभी दोनों आरोपी उसके घर में पीने का पानी मांगने के बहाने घुस गए। उन्होंने बालिका को अश्लील फिल्म दिखाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर बालिका द्वारा घटना की जानकारी परिजनों को बताने की बात पर उस पर केरोसिन छिड़क कर आग लगाकर भाग गए थे। बाद में पीड़िता की मौत हो गई थी। कुमार ने बताया कि दूसरा आरोपी नाबालिग है जिसके खिलाफ मामला अभी विचाराधीन है।

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