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पढ़ी-लिखी महिला शारीरिक संबंधों के परिणाम जानती है : अदालत

Fri, 25 Aug 2017 06:11 PM IST
एजेंसी, नई दिल्ली
एजेंसी, नई दिल्ली Updated Fri, 25 Aug 2017 06:11 PM IST
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a educated women know very well the result of physical relations says delhi court
कोर्ट - फोटो : सांकेतिक चित्र
दिल्ली की एक अदालत ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ बलात्कार करने के एक आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि महिला शिक्षित और आत्मनिर्भर थी और वह जानती थी कि सहमति से शारीरिक संबंध बना रही है।
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अदालत ने कहा कि यद्यपि महिला ने ‘शादी के झांसे’ में आ कर आरोपी के साथ सहमति से संबंध बनाए थे, लेकिन यह बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने पश्चिम दिल्ली निवासी आरोपी को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन यह साबित करने में नाकाम रहा है कि आठ दिसंबर 2013 को आरोपी ने महिला को चाय में नशीला पदार्थ खिला कर एक दोस्त के घर पर उसके साथ बलात्कार किया था, जहां वह उसे उसका जन्मदिन मनाने के लिए ले गया था।
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अदालत ने कहा कि यह साबित नहीं हो सका है कि आरोपी शादी का झूठा वादा करके फरवरी से अप्रैल 2014 तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, उसका गर्भपात कराया और उसकी अश्लील तस्वीरें इंटरनेट में डालने की धमकी दी। 
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैल जैन ने यह आदेश सुनाया। अदालत ने कहा कि उसका यह मानना है कि महिला और पुरुष दोनों ही व्यस्क, शिक्षित और आत्मनिर्भर हैं और इस तरह के संबंधों के परिणाम क्या हो सकते हैं यह जानते बूझते हुए उन्होंने संबंध बनाए और यह अभियोजन का मामला नहीं है कि उस पर व्यक्ति के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डाला गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है।
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