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Bihar Liquor Ban: सरकार का बड़ा फैसला, शराबी अब नहीं जाएंगे जेल, माफिया की देनी होगी जानकारी

Mon, 28 Feb 2022 05:56 PM IST
मेघा चौधरी न्यूज डेस्क,अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क,अमर उजाला, पटना Published by: मेघा चौधरी Updated Mon, 28 Feb 2022 05:56 PM IST
सार

नीतीश सरकार ने राज्य में शराबबंदी के बीच बड़ा फैसला लिया है। बिहार में अब शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। अगर कोई व्यकित शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे शराब माफिया की जानकारी पुलिस को देनी होगी। 

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Bihar Liquor Ban: drunker will not go to jail, will have to give information about liquor mafia
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

बिहार में अब शराब पीने वाले को पकड़े जाने पर जेल नहीं जाना पड़ेगा। नीतीश सरकार ने राज्य में शराबबंदी के बीच बड़ा फैसला लिया है। हालांकि, इसमें कुछ शर्ते रखी गई हैं। अगर कोई व्यकित शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उसे शराब माफिया की जानकारी पुलिस को देनी होगी। अगर जानकारी सही मिलेगी और माफिया की गिरफ्तारी हो जाती है तो शराब पीने वाले को जेल नहीं जाना होगा। उसे छोड़ दिया जाएगा।

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सोमवार को हुई बैठक में राज्य की जेलों में बढ़ रहे शराबियों की संख्या को देखकर यह फैसला लिया गया है। इसमें बिहार पुलिस और पुलिस और मद्य निषेध विभाग को विशेष अधिकार दिया गया है। उत्पाद विभाग के ज्वाइंट सेक्रेट्री कृष्ण कुमार ने कहा कि जो लोगों को शराब उपलब्ध करा रहे हैं, हमारा फोकस उन पर है। ऐसा करने से शराब माफियाओं की कमर टूट जाएगी, जिसका सीधा फायदा सरकार को मिलेगा।
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नवंबर, 2021 में राज्य सरकार की ओर से एक आंकड़ा जारी किया था, जिसने सबको चौका दिया था। आंकड़े के अनुसार जनवरी 2021 से अक्टूबर 2021 तक तक विशेष छापेमारी कर प्रदेश के जिलों में 49 हजार 900 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनमें शराबी और शराब तस्कर शामिल थे। इस दौरान 38 लाख 72 हजार 645 लीटर अवैध शराब को जब्त किया गया था।
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अदालतों पर भी बढ़ रहा था बोझ
जेलों के साथ ही राज्य की अदालतों में भी शराबबंदी के मामलों का बोझ बढ़ गया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिकाओं के लगे अंबार पर चिंता जाहिर की थी। इस मामले में अगली सुनवाई 8 मार्च को होनी है लेकिन इससे पहले ही बिहार सरकार ने यह फैसला ले लिया।

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