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Umaria News: जीवित महिला को मृत बताकर पैसा गोल करने वाले अधिकारी पर गिरी गाज, निलंबन के आदेश

Mon, 23 Sep 2024 07:20 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Mon, 23 Sep 2024 07:20 PM IST
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Officers who cheated a living woman by pretending to be dead were suspended
कलेक्टर ने पंचायत समन्वयक अधिकारी को किया निलंबित
जीवित महिला को मृत बताकर धोखाधड़ी करने वाले अधिकार पर कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने उसे निलंबित कर दिया है। उसने दो लाख की धोखाधड़ी की थी।
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बता दें कि कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन ने उमर उल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खान का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद मानपुर जिला उमरिया नियत किया गया है। निलंबन अवधि में शासन के नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मानपुर ने बताया कि जनसुनवाई 30 अगस्त 2024 को आवेदन पत्र मिला था। इसकी जांच में पाया गया कि कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल असंगठित श्रमिक के पंजीयन क्रमांक 136561783, निवासी ग्राम अमरपुर, जनपद पंचायत मानपुर की मृत्यु 12 अक्टूबर 2020 को हुई है। जबकि वह जीवित थी। मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग द्वारा प्रदाय की जाने एवं श्रम विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली अंत्येष्टी सहायता राशि पांच हजार रुपये तथा अनुग्रह सहायता के नाम पर दो लाख का भुगतान प्रकरण स्वीकृत कराया गया। कुसमी कोल पति स्वर्गीय भद्दी कोल का संबंल पंजीयन कार्ड उपलब्ध था। परिणामतः जीवित कुसमी कोल पति श्री कृष्णा कोल को संबंल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
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उमरउल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को समस्त तथ्यों की जानकारी होने के बाद भी अनुग्रह सहायता राशि के अभिलेखो का सत्यापन कर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर को प्रेषित किया गया। परिणामतः उक्त राशि दिनांक 7 जनवरी 2021 को शासन स्तर से सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वीकृत की गई। इस प्रकार उमरउल्ला खान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मानपुर का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
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