फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain News ›   Ujjain: The person who cut his neck with a sword got life imprisonment

Ujjain: तलवार से गर्दन काटने वाले शख्स को मिला आजीवन कारावास, दो साल पहले की थी वारदात

Fri, 16 Jun 2023 10:42 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 16 Jun 2023 10:42 PM IST
सार

उज्जैन कोर्ट ने तलवार से गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुराने विवाद में दो साल पहले हमला कर हत्या की गई थी। 

विज्ञापन
Ujjain: The person who cut his neck with a sword got life imprisonment
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

दो वर्षों बाद आए फैसले में अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ने तलवार से गर्दन काटकर हत्या करने के मामले में फैसला सुनाते हुए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में पुराने विवाद के चलते एक व्यक्ति ने एक अन्य पर तलवार से हमला कर दिया था जिससे उसकी मौत हो गई थी। 
विज्ञापन


पूरे मामले की जानकारी देते हुए उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने बताया कि 25 जून 2021 को सुमेरसिंह निवासी ग्राम छायन गांव में ही विष्णु प्रजापत की दुकान से तंबाकू का पाउच खरीद कर वापस जा रहा था तभी सुमेर सिंह और विष्णु  के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसमें विष्णु प्रजापत ने सुमेर सिंह पर तलवार से हमला कर दिया था। इस घटना में सुमेर सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ था। जिसे उनके पुत्र भानुप्रताप सिंह निवासी ग्राम कोटलाखेड़ी द्वारा एंबुलेंस से जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया था लेकिन यहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। 
विज्ञापन


इस घटना के बाद भानुप्रताप सिंह ने थाना नानाखेड़ा में इस हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिस पर नानाखेड़ा थाना पुलिस ने विवेचना करने के बाद अपराध क्रमांक 396/21 धारा 294, 302 भादवि मैं प्रकरण दर्ज किया था और आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त तलवार भी जब्त की गई थी। मामला न्यायालय विवेक कुमार चंदेल, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश उज्जैन, के न्यायालय मैं पेश किया गया था। जहां पर आरोपी विष्णु उर्फ बबलू पिता तुलसीराम प्रजापत, निवासी ग्राम छायन उज्जैन म.प्र. धारा 302 भादवि को आजीवन कारावास  एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed