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Ujjain: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास,  दो हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा

Fri, 27 Oct 2023 10:04 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 27 Oct 2023 10:04 AM IST
सार

Ujjain News: नाबालिग बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। आरोपी को दो हजार रुपये जुर्माना भी देना होगा। 

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Ujjain News: The accused who molested a minor will have to undergo three years imprisonment
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हैंडपंप से पानी भरने आई नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने तीन साल की सजा सुनाई है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर मामला दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।
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जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि मार्च 2020 में ग्राम मोकडी खाल में रहने वाली नाबालिग घर से कुछ दूरी पर लगे हैंडपंप पर पानी भरने गई थी। उसी दौरान समीप खेत में पाणत कर रहने आरोपी गोविंद पिता स्वरूप बागरी ने नाबालिग को अकेला पाकर बुरी नियत से पकड़ लिया था और समीप खेत में ले जाने का प्रयास कर रहा था। नाबालिग के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण आ गये थे। जिन्हें देख गोविंद भाग निकला था। नाबालिग ने घर पहुंचकर घटना परिजनों को बताई। परिजन खाचरौद थाने पहुंचे और शिकायत की। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज कर मामले में छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट का प्रकरण दर्ज कर रतलाम के रहने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। तीन साल चली सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शोएब खान ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को तीन वर्ष कारावास की सजा के साथ दो हजार अर्थदंड से दंडित किया है।
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