{"_id":"64ad8dd624177479f20dd0c1","slug":"ujjain-news-complaint-of-selling-expired-medicine-turned-out-to-be-correct-medical-store-license-suspended-2023-07-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ujjain News: एक्सपायरी दवाई विक्रय करने की शिकायत निकली सही, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ujjain News: एक्सपायरी दवाई विक्रय करने की शिकायत निकली सही, मेडिकल स्टोर का लाइसेंस हुआ निलंबित
Tue, 11 Jul 2023 10:44 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
Published by: अरविंद कुमार
Updated Tue, 11 Jul 2023 10:44 PM IST
सार
Ujjain News: मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में एक्सपायरी दवा बेचने का मामला सही पाया गया है। ऐसे में कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर का लाइलेंस निलंबित कर दिया गया है।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
उज्जैन में मेसर्स अनूप मेडिकल स्टोर 23/1/1 वराह मिहिर मार्ग फ्रीगंज की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत में एक्सपायर हो चुकी औषधियों का विक्रय होना बताया गया था। प्राप्त शिकायत के आधार पर मेडिकल स्टोर का निरीक्षण औषधि निरीक्षक उज्जैन धर्म सिंह कुशवाह और जिला आयुष अधिकारी डॉ. मनीषा पाठक द्वारा की गई।
विज्ञापन
जांच में फर्म के संचालक द्वारा एक्सपायर औषधि का विक्रय होना पाया गया तथा अन्य अनियमितताएं भी पाई गई। इस आधार पर औषधि विक्रेता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसका स्पष्टीकरण उनके द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं पाया गया। अनुज्ञप्तिधारी की फर्म में अनियमितता पाये जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 नियमावली 1945 के तहत फर्म अनूप मेडिकल स्टोर, फ्रीगंज के लायसेंस 10 दिवस के लिये निलंबित किये गये। औषधि निलंबन अवधि में किसी भी प्रकार की औषधियों के क्रय-विक्रय का कार्य नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
इन मेडिकल पर भी हुई कार्रवाई...
फ्रीगंज स्थित अनूप मेडिकल के साथ ही अतिरिक्त प्राप्त शिकायत के आधार पर आंजना मेडिकल एण्ड जनरल स्टोर, पुष्पा मिशन हॉस्पिटल के सामने, उज्जैन के भी जांच की गई है, तथा तीन औषधियों के नमूने लिये गये हैं। आंजना मेडिकल स्टोर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत किए जाने पर अधिनियम के तहत नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
