फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Ujjain Court Awards Rs 1.41 Crore Compensation to Family of BSNL Officer Killed in Road Accident

BSNL अधिकारी की सड़क हादसे में मौत का मामला: परिवार को 1.41 करोड़ रुपये मुआवजा, ब्याज सहित इतनी मिलेगी राशि

Sat, 04 Jul 2026 07:13 PM IST
उज्जैन ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उज्जैन Published by: उज्जैन ब्यूरो Updated Sat, 04 Jul 2026 07:13 PM IST
सार

शालिनी शर्मा की सड़क हादसे में मौत के मामले में उज्जैन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने उनके परिवार को 1.41 करोड़ रुपये मुआवजा और 6% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने हादसे के लिए बस चालक को पूरी तरह जिम्मेदार माना।

विज्ञापन
Ujjain Court Awards Rs 1.41 Crore Compensation to Family of BSNL Officer Killed in Road Accident
शालिनी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

करीब तीन साल पहले चामुंडा माता चौराहे पर हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाली BSNL की अकाउंट ऑफिसर शालिनी शर्मा के परिवार को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने 1 करोड़ 41 लाख 66 हजार 376 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी मिलेगा। ब्याज जोड़ने पर कुल भुगतान लगभग 1.71 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

विज्ञापन


यह हादसा 18 अगस्त 2023 को हुआ था। बीएसएनएल उज्जैन में अकाउंट ऑफिसर के पद पर पदस्थ शालिनी शर्मा ड्यूटी समाप्त कर अपने घर लौट रही थीं। इसी दौरान चामुंडा माता चौराहे पर यादव ट्रेवल्स की बस (MP 13 P 5887) ने उनकी दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
विज्ञापन


शालिनी के पति अभिषेक शर्मा इंदौर में एमपी ऑनलाइन सेंटर संचालित करते हैं। हादसे के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और उनके दो छोटे बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया। इसके बाद दिसंबर 2023 में परिवार ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में मुआवजे के लिए दावा प्रस्तुत किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: प्रदेश में मानसून का जोर, 19 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट; इंदौर-हरदा जमकर भीगे


मामले की सुनवाई के बाद पंचम अतिरिक्त सदस्य, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने वाहन मालिक मूलचंद यादव (निवासी धोबी गली), बस चालक रईस खान तथा इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को संयुक्त रूप से 1,41,66,376 रुपये मुआवजा अदा करने का आदेश दिया है। इस राशि पर 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।

परिवार की ओर से अधिवक्ता किशोर सिंह भदौरिया ने पैरवी की। न्यायाधिकरण ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि दुर्घटना में शालिनी शर्मा की कोई लापरवाही नहीं थी और हादसा पूरी तरह बस चालक की लापरवाही का परिणाम था। न्यायाधिकरण ने मृतका के पद, आय और भविष्य की संभावनाओं को आधार बनाकर मुआवजे की राशि निर्धारित की है। इस फैसले से शालिनी शर्मा के परिवार को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed